रेल सेवा आचरण नियम II Railway Service Conduct Rules 1966 सम्पूर्ण जानकारी

भारतीय रेलवे में अपनी सेवाएं  देने वाले रेलवे कर्मचारी देश की शान है रेलवे देश की रीड की हड्डी है इसमें काम करने वाले कर्मचारी दिन रात मेहनत करते है तब जाकर रेलवे अपनी सेवाएं 24*7 *365 days  देती है रेल की सेवा में भागीदारी करने वाले रेलवे कर्मचारी के लिए आचरण नियम Rail seva aachran niyam – 1966 बनाये गये है जिनका पालन करना सभी रेल सेवको के लिए अनिवार्य है

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

चलिए हम आज जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे वह है रेलवे कर्मचारीयों के लिए रेल सेवा आचरण नियम 1966 के बारे में जिसमे रेलवे कर्मचारी का आचरण कैसा होना चाहिए

रेल सेवा आचरण नियम (Railway Service Conduct Rules)- 1966

रेल सेवा आचरण नियम 1966 में बनाये गये थे इनका उल्लेख रेल स्थापना संहिता के भाग (i) के परिशिष्ट में किया गया है  इसके अनुसार रेल कर्मियों के आचरण के मानक निश्चित किये गये है तथा यह प्रत्येक रेल कर्मचारी व उसके परिवार के सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे इनका पालन करेंगे

रेल सेवा आचरण नियम 1966  Rail Seva Aachran Niyam

जिनका विवरण निम्न लिखित है

नियम सं. -1. इसमें रेल सेवा आचरण नियम की उद्देशिका लिखी हुइ है

 

नियम सं. -2. इसमें आचरण नियम सम्बन्धी परिभाषाएं लिखी गयी है

 

नियम सं. -3. यह एक महत्वपूर्ण आचरण नियम है जिसका उपयोग अनुशासनिक कार्यवाहियों मे प्राय: किया जाता है इसके तहत निम्नलिखित उपनियम है – (RBE 01/15)

Railway Service Conduct Rules 1966 in Hindi

प्रत्येक रेल कर्मचारी हर समय इनका पालन करेगा  –

  •  पूर्ण रूप से सत्यनिष्ट रहेगा,
  •  कर्तव्य परायण रहेगा,
  •  ऐसा कोई कार्य नही करेगा जो किसी रेल या रेल कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो,
  • सविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबध्द रहेगा
  • भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र, सार्वजानिक व्यवस्था, शिष्टता एवं नेतिकता की रक्षा करेगा और मर्यादा बनाये रखेगा
  • उच्च नेतिक मानको और ईमानदारी को बनाये रखेगा
  • राजनीतिक रूप से तटस्थता बनाये रखनी होगी
  • किसी कार्य को करने में योग्यता, ईमानदारी और निष्पक्षता को बनाये रखना
  • जनता के साथ शिष्ट और सद्व्यवहार बनाये रखेगा
  • केवल लोकहित के निर्णय लेगा, सार्वजानिक संसाधनों का उपयोग कार्य कुशलता और प्रभावी ढंग से तथा मितव्ययिता से करेगा और करवाएगा
  • अपने सार्वजानिक कर्तव्यो से जुड़ें किसी निजी हित को प्रकट करेगा एवं किसी अन्तर्विरोध का समाधान करने के लिए ऐसे कदम उठाएगा जिससे लोकहित की रक्षा होती हो
  • किसी व्यक्ति या संगठन से किसी भी प्रकार का भेंट या आभार स्वीकार नहीं करेगा जिससे सरकारी कार्य का निष्पादन प्रभावी हो
  • रेल सेवक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग नही करेगा और न ही स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए या मित्रों के लिए वित्तीय अथवा भोतिक संसाधन के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय लेगा
  • केवल योग्यता के आधार पर निर्वाचन करेगा , निर्णय लेगा और सिफारिश करेगा ,
  • ईमानदारी एवं निष्पक्षता से कार्य करेगा एवं किसी के प्रति विशेषकर समाज के गरीब एवं सुविधा से वंचित वर्गों के प्रति भेदभाव नहीं करेगा
  • किसी कानून , नियम , विनियम , एवं स्थापित परिपाटियों के विरुद्ध कोई कार्य करने से विरत (दूर) रहेगा
  • अपने कर्तव्य पालन के प्रति अनुशासित रहेगा और स्वयं को संसूचित विधि सम्मत आदेशों का पालन करेगा ,
  • तत्सामयिक किसी कानून मे की गयी अपेक्षा के अनुसार विशेषकर ऐसी सुचना , जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता एवं अखंडता , राष्ट्र की सुरक्षा , राष्ट्र की रणनीतिक , वैज्ञानिक या आर्थिक हित , विदेशो के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध के लिए दुश्प्रेरणा मिलती हो या किसी व्यक्ति को अवैध या गैर क़ानूनी लाभ प्राप्त होता हो , के सम्बन्ध में अपने शासकीय दायित्व का निर्वहन करते हुए गोपनीयता बनाये रखेगा
  • अपनी उच्चतर पेशेवर योग्यता और सम्प्रण के साथ कर्तव्य का निर्वहन करेगा

नोट –  कोई सरकारी कर्मचारी अगर अपने सेवा सम्बन्धी विषय, अधिकारी या शर्तो के संबंधो में दावे पर जोर देना चाहता है या अपनी शिकायत का समाधान चाहता है तो उसका सही तरीका यह है कि वह अपने अधीनस्थ या कार्यालय प्रधान या उस प्राधिकारी को प्रेषित करें जो संसथान में सम्बंधित विषय के निष्पादन में सक्षम हो  संवाद के निर्धारित माध्यमो की उपेक्षा करते हुए प्रत्यावेदनों को सीधे ही अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत करने पर , मामले को गंभीरता से लेते हुए समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए   –(RBE 162/15)

रेल सेवक का परिवार के सदस्यों के उचित भरण पोषण के सम्बन्ध में आचरण : – रेल सेवक का यह दायित्व है कि वह अपने परिवार के सदस्यों का उचित भरण पोषण /देखभाल करें ऐसा न करने पर वह रेल सेवा आचरण नियम 1966 के उल्लघन का दोषी मन जायेगा , जो रेल सेवक के लिए अशोभनीय है  उन सभी मामलो में जहाँ जाँच के दौरान शिकायत में प्रथम द्रष्टया यह पाया जाता है कि रेल सेवक अपने परिवार के सदस्यों का उचित भरण पोषण नहीं कर रहा है तो उन शिकायतों की RS(D&R) Rule – 1968 के नियम – 6 के तहत जाँच कर कार्यवाही की जाएगी   (RBE 62/05)

3.(अ) तत्परता एवं शिष्टाचार  –   कोई भी रेल सेवक     (RBE 101/95)

i अपनी सरकारी सेवा के दोरान अपशिष्ट तरीके से कार्य व व्यवहार नहीं करेगा

ii सरकारी कामकाज में आम जनता के साथ व्यवहार करते समय विलंबकारी प्रवर्ती नहीं अपनाएगा अथवा उसको सोंपे गये निर्धारित कार्य के निष्पादन में जानबुझकर विलम्ब नहीं करेगा

यदि कोई सरकारी कर्मचारी पशुओ के प्रति क्रूरता (मारना, पीटना, ज्यादा बोझ लादना, ज्यादा काम लेना, परेशान करना अथवा अनावश्यक रूप से जानवरों को दुःख तकलीफ पहुचाने) जैसे कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह पशुओ के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी अधिनियम 1960 के तहत कार्यवाही का पात्र तो है तथा इस अधिनियम के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है   (RBE 130/06)

3(ब) सरकारी नीतियों का अनुसरण – प्रत्येक रेल सेवक सदेव  (RBE 130/06)

i विवाह के लिए निर्धारित आयु, पर्यावरण की सुरक्षा, वन्य जीवन तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारीत नीतियों का अनुसरण करेगा ,

ii महिलाऔ के प्रति अपराध उन्मूलन सम्बन्धी नीतियों का अनुसरण करेगा

3(स) कामकाजी महिलाओ के लैंगिक उत्पीडन पर प्रतिबन्ध -(RBE 6/98, 148/98, 02/15,105/15, 114/15)

नियम 4 : कंपनी / फर्म में रेल सेवक के नजदीकी रिश्तेदार को रोजगार

अ – कोई भी रेल सेवक अपने पद या प्रभाव का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करके किसी कम्पनी / फर्म में अपने अपने परिवार के किसी सदस्य को रोजगार नहीं दिलाएगा

ब – कोई भी ग्रुप – ए अधिकारी सरकार की पूर्वानुमति के बिना अपने पुत्र , पुत्री या आश्रितो को ऐसी कम्पनी में नोकरी नहीं लगाएगा , जिसके साथ उसका कार्यालयी व्यवहार हो या किसी ऐसी कम्पनी / फर्म में जिसका सरकार से कार्यालयिक सम्बन्ध (official dealing) हो

स – कोई भी रेल सेवक अपनी सरकारी सेवा के निर्वाहन के क्रम में ऐसी कम्पनी या फर्म जिसमे उसके परिवार का कोई सदस्य कार्यरत है , के हित में कोई संविदा स्वीक्रत नहीं करेगा इस तरह के मामलें व संविदा अगर कोई है तो उन्हें अपने उच्चतर प्राधिकारी को भेजेगा

नियम – 5      राजनेतिक गतिविधियों और चुनावो मे भाग लेना –

कोई भी रेल कर्मचारी किसी राजनितिक पार्टी अथवा ऐसे संगठन से जो राजनितिक गतिविधियों से जुड़ा हो, वह न तो उसका सदस्य होगा न ही उससे कोई सम्बन्ध रखेगा

नियम – 6 –    रेल कर्मचारी द्वारा संघ अथवा संगठन में शामिल होना –

रेल कर्मचारी ऐसे किसी संगठन या संस्था की सदस्यता नही लेगा और न ही उसकी किसी गतिविधियों में शामिल होगा जिसका उद्देश्य भारत की एकता , अखंडता व संप्रभुता को नुकसान पहुचाना हो

नियम – 7     प्रदर्शन –

भारत की एकता , अखंडता व संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्री सबंधो ,जनता की शांति एवं सुव्यवस्था , शालीनता एवं नैतिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो या किसी न्यायलय की मानहानि होती है अथवा किसी क्राइम को बढ़ावा मिलता है ऐसे किसी भी प्रदर्शन में रेलवे कर्मचारी हिस्सा नहीं लेगा

नियम – 8 प्रेस एवं रेडियो से सम्बन्ध रखना –

सभी रेल सेवक सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी पुस्तक प्रकाशन अथवा समाचार पत्र के संपादन का कार्य नही करेगा और ना ही प्रेस , रेडियो व टीवी से कोई सम्बन्ध रखेगा सिर्फ    कलात्मक ,साहित्यिक व वैज्ञानिक मामलो को छोड़कर

नियम – 9 सरकार की आलोचना –

कोई भी रेल सेवक अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी रेडियो प्रसारण या किसी लेखन या प्रकाशन के माध्यम से सरकार की ऐसी आलोचना नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी प्रेस से ऐसा पत्राचार करेगा और न ही आम जनता के समक्ष ऐसा वक्तव्य देगा जिससे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की घोषित वर्तमान किसी निति की विपरीत आलोचना होती है अथवा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच के संबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो अथवा केंद्र सरकार व किसी विदेशी सरकार के संबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो

नियम – 10    किसी जाँच समिति अथवा प्राधिकारी के समक्ष गवाही देना –

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति जाँच समिति या अधिकारी के समक्ष गवाही नहीं देना अथवा जाँच के दौरान केन्द्र या राज्य सरकार की नीतियों या की गयी कार्यवाही की आलोचना नहीं करेगा

नियम – 11   आधिकारीक सूचनाओ का सम्प्रेषण –

रेल सेवक किसी अनाधिकृत व्यक्ति को ऐसी सूचनाये उपलब्ध नहीं कराएगा जो उस सूचनाओ को प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी न हो (RBE 22/06)

नियम – 12   अंशदान (चंदा) –

रेलवे कर्मचारी न तो चंदा मांग सकता है और न ही स्वीकार कर सकता है

नियम – 13   उपहार –

रेल कर्मचारी अपने और अपने परिवार या अपनी और से अन्य व्यक्ति को उपहार लेने की अनुमति नहीं है (RBE 108/09 & 70/11)

रेलवे कर्मचारी शादी, वर्षगांठ,अथवा अन्य धार्मिक उत्सवो पर प्रचलित धार्मिक और सामाजिक रीतियों के अनुसार अपने निकटतम रिश्तेदारों से उपहार प्राप्त कर सकता है लेकिन उपहार का मूल्य निम्न दर्शाई गई राशी से अधिक हो तो इसकी सुचना सरकार को सुचना देनी होगी :- (RBE 59/04 & 01/15)

ग्रुप ए कर्मचारी 25000
ग्रुप बी कर्मचारी 15000
ग्रुप सी कर्मचारी 7500

नियम – 13ए  दहेज़ – कर्मचारी  न तो दहेज देगा और न ही दहेज ले सकता है

नियम – 14 रेल सेवक के सम्मान में प्रदर्शन-

सरकार की पूर्व अनुमति के बिना रेल कर्मचारी किसी भी प्रकार का अभिनन्दन अथवा विदाई समारोह भाषण और न ही प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेगा

नियम – 15   निजी व्यापार या नोकरी –

कोई भी रेल कर्मचारी सरकार की बिना पूर्व अनुमति के –

किसी व्यापार या व्यवसाय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं रखेगा और न ही कोई नियुक्ति स्वीकार करेगा

निम्नलिखित गतिविधियों में हिस्सा या पार्टनरशिप नहीं करेगा – (RBE 12/97)

  • Media द्वारा प्रायोजित रेडियो अथवा टेलीविज़न Program नही करेगा
  • सरकार द्वारा शुरू लेकिन Private Agency द्वारा निर्मित Media Program
  • विडियो मेग्जिन सहित निजी रूप से निर्मित media प्रोग्राम

नियम 15ए   कोई भी रेल सेवक अपने नाम से मिला रेलवे आवास को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर या पट्टे पर रहने के लिए नही दे सकता और रेल आवास का आवंटन निरस्त होने पर निर्धारीत समयावधि में आवास को खाली करना होगा (RBE 12/97)

नियम – 16   निवेश, धन उधार लेना और उधार देना –

1. कोई भी रेल सेवक किसी स्टॉक , शेयर अथवा अन्य निवेश में सट्टा नहीं लगाएगा  लेकिन यह उपनियम उस अवस्था में लागु नहीं होगा जब यदा कदा निवेश Stock Broker अथवा अन्य ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से जो विधि द्वारा इस कार्य हेतु Authorized है  या जिनके पास सम्बंधित नियम के अंतर्गत certificate है के  through किया जा सकता है (RBE 12/97)

2. किसी भी रेल सेवक को या उसके परिवार के किसी भी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति को वह निवेश करने की अनुमति नहीं है जिससे उसके शासकीय कार्य के निर्वाह में बाधा हो इस purpose के लिए कंपनी director अथवा दोस्त और सहयोगी के आरक्षित कोटे से किसी शेयर की खरीद को निवेश माना जायेगा जो रेल सेवक को Confusion में डाल सकता है (RBE 12/97)

3. कोई भी रेल करमचारी जिसका सम्बन्ध केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम(Central Public Undertakings) के प्रारम्भिक  सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) की कीमत निर्धारण प्रक्रिया (pricing process) से है तो वह उसके प्रारंभिक पब्लिक प्रस्ताव(initial public offer) के शेयर आवंटन अथवा ऐसे केन्द्रीय अथवा उसकी और से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसमे सम्मिलित नहीं होगा (RBE 128/09)

रेल कर्मचारी पैसा उधार का लेन देन नहीं करेगा और ना ही किसी व्यापर में अपनी पूंजी लगाएगा

नियम – 17  दिवालियापन या आदतन कर्जदारी –

कोई भी रेल कर्मचारी अपने खर्च एवं क्रिया कलापों को इस प्रकार अनुशासित करेगा जिससे उसे कर्ज लेने या दिवालिया होने की नोबत न आये  यदि किसी रेल सेवक के विरुद्ध सरकारी या अन्य ऋण वसूली के लिए अदालती कार्यवाही की जाती है तो उसे इसकी सुचना तुरंत सरकार को देनी होगी

नियम – 18  चल अचल एवम कीमती सम्पति का अर्जन –

सभी रेल सेवक अपनी जोइनिंग पर चल अचल और बहुमूल्य सम्पति की घोषणा प्रशासन को प्रस्तुत करेगा इनमें वृधि होने पर समय समय पर प्रशासन को सूचित करेगा – इसमें शेयर और डिबेंचर को भी सम्मिलित किया जायेगा

नियम 18ए  – विदेसियो के साथ लेनदेन व भारत के बाहर संपति खरीदने व बेचने पर प्रतिबन्ध है

नियम – 19   रेल सेवक के कार्यो एवं चरित्र के सम्बन्ध में प्रचार –

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी राजकीय कृत्य के प्रतिशोध के लिए किसी न्यायालय अथवा प्रेस का सहारा नहीं लेगा , जिसमे किसी की आलोचना या चरित्र हनन का मामला निहित हो यदि रेल सेवक के इस हेतु किए गए अनुरोध की तिथि से 3 माह के अन्दर सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जायेगा कि कर्मचारी का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है

नियम – 20  विभागीय अथवा अन्य प्रभाव का उपयोग –

सभी रेल सेवक सरकार को उसके द्वारा दी जा रही सेवाओ के सम्बन्ध में स्वं के हित व अन्य लाभकारी कार्य हेतु अपने से उच्च प्राधिकारी पर किसी प्रकार का राजनैतिक अथवा कोई अन्य दबाव न तो लायेगा और न ही लाने का प्रयास करेगा

नियम – 21  विवाह के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध –

कोई भी रेल सेवक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति/पत्नी जीवित हो उसके साथ न तो शादी कर सकता है और न शादी का करार कर सकता है

रेलवे कर्मचारी जिसका पति या पत्नी जीवित है वह किसी दुसरे व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकता है

रेल सेवक विदेशी लडकी से शादी नहीं करेगा

नियम – 22  मादक पैय और पदार्थ का सेवन नहीं करेगा और न ही परिवार के सदस्यों को करने देगा

नियम – 23  यह नियम राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र का नियमो का उल्लेख है

नियम – 24  इस नियम के तहत नियमो में अधिकारों का प्रत्यायोजन (Delegation) की व्यवस्था है

नियम – 25  इस नियम के अनुसार नियमो को निरस्त करने का अधिकार का प्रावधान किया गया है

नियम – 26  इसमें सभी सम्बंधित प्रशासनिक आदेशो के बारे में चर्चा की गयी है

Railway Service Conduct Rules रेल सेवा आचरण नियम कानून की जानकारी कैसी लगी जरुर बताये और रेलवे साथियों तक इसे जरुर पहुचाये

धन्यवाद

Read Also : –         HRMS kya hai 

3 thoughts on “रेल सेवा आचरण नियम II Railway Service Conduct Rules 1966 सम्पूर्ण जानकारी”

Leave a Comment