भारतीय रेलवे पास के सामान्य नियम Railway Pass Rules
हेल्लो दोस्तों
रेलवे पास नियम के बारे में विस्तार से जानेंगे जैसा कि आप सभी को पता है रेलवे कर्मचारीयों को और उसके परिवार को यात्रा करने के लिए रेलवे पास दिया जाता है रेलवे पास के नियमो के बारे में डिस्कस किया गया है
रेलवे पास नियम Railway PASS RULE IN HINDI
रेल सेवक अथवा उसके परिवार के हकदार सदस्य और आश्रित सम्बन्धी जैसा कि इन नियमों में वर्णित हैं, को निम्नलिखित प्रकार के पास जारी किये जा सकते है।
रेलवे पास कितने प्रकार के होते हैं ?
रेलवे पास के 7 शेड्यूल्स (प्रकार) हैं जिन्हें शार्ट फार्म में DPSPWRS से निम्नवत् समझा जा सकता है।
1. D – Duty pass (ड्युटी पास)
2. P – Privilege Pass (सुविधा पास)
3. S – School Pass (स्कूल पास)
4. P – Post Retirement (मानार्थ पास)
5. w – Widow/Widower Pass (विधवा पास)
6. R – Residential Pass (आवासीय कार्ड पास )
7. S – Special Pass (विशेष पास)
1. ड्युटी पास (duty pass) :
सातवें वेतन आयोग के पश्चात मुख्यालय से बाहर जाने हेतु निम्न प्रकार के ड्युटी पास जारी किए जाते है।
ड्यूटी पास ये है – मेटल पास , कार्ड पास, चेक पास, और अन्य पास
अ. धातु पास (Metal Pass) – रेलवे के राजपत्रित अधिकारीयों को स्थाई रूप से दिए जाने वाला पास है अधिकारी , उसका परिवार और एक परिचर (IInd class) यात्रा कर सकते है अधिक से अधिक 4 बर्थ या चेयर आरक्षित हो सकती है धातु (metal pass) पास के चार प्रकार के होते है –
A. प्लेटिनम – यह पास बंद कर दिया गया है
B. स्वर्ण
C. रजत
D. कांस्य
2. सुविधा पास/पीटीओ –
सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सेवारत रेल कर्मचारियों को नीचे दिए गए योग्यता के अनुसार प्रत्येक कलेंडर वर्ष में सुविधा पास और टिकट आदेश (पी.टी.ओ.) मिलते हैं।
- ये कर्मचारी के अनुरोध पर मिलता है यह पास उसके स्वयं परिवार एवं आश्रित सदस्य/दत्तक बच्चों के लिए जारी किया जाता राजपत्रित अधिकारियों को ट्रेनिंग अवधि जोड़कर नियुक्ति तिथि से 06 सेट सुविधा पास एवं 04 सेट पीटीओ देय है।
- अराजपत्रित कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक 01 सेट पास एवं 04 सेट पीटीओ देय है। पांच वर्ष की रेल सेवा पूर्ण करने के पश्चात् अराजपत्रित कर्मचारी को 03 सेट सुविधा पास तथा 04 सेट पीटीओ निम्नवत् देय होंगे :-
5 वर्ष से कम 5 वर्ष या अधिक
- सुविधा पास – 01 03
- पीटीओ – 04 04
पी0टी0ओ0 (PTO) :-
पी0टी0ओ0 (सुविधा टिकट आदेश) प्रत्येक रेल सेवक को वर्ष में चार सेट देय हैं,
जिसमें रेलवे कर्मचारी को टिकट बुक करते समय, मूल किराये का 1/3 भुगतान
करना होता है इस पर आरक्षण शुल्क इत्यादि देय नहीं है। इसके द्वारा आरक्षित किये गये टिकट पर सामान्य आरक्षण टिकटों की भांति ब्रेक जर्नी नियम लागू होता है।
सुविधा पास/पी.टी.ओ. पर स्वीकार्य व्यक्ति : – कर्मचारी, उसका परिवार और आश्रित सदस्य। स्वंय और परिवार के लिए पास में कितनी भी संख्या हो सकती हैं। यदि आश्रित शामिल हो तो पांच से अधिक संख्या न हो। दो से अधिक आश्रित न हों।
पास की अवधि (Validity) : – आधा सेट सुविधा पास, मानार्थ सेवोत्तर पास, विधवा पास, पी.टी.ओ. अब पूरे सेट पास की तरह पांच महीने के लिए वैध रहता है।
पास/पीटीओ जारी होने की तिथि से पांच माह तक वैध होंगे (आरक्षण अवधि 4 माह होने पर) यदि आरक्षण अवधि घटती है तो न्यूनतम वैधता 04 माह होगी। वर्ष समाप्ति सुविधा पास एवं पीटीओ (Year ending pass/PTO) की अवधि 30 मई तक रहेगी।
Note:- यदि पति-पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हैं तो पारा सुविधा दोनों को मिलेगी एवं दोनों के पास में वे स्वयं एवं साथ में बच्चा भी शामिल होगा।
यदि कोई कर्मचारी किसी कैलेण्डर वर्ष में अपने सभी सुविधा पास/पीटीओ रोट प्राप्त कर लेता है तो उसे नया कैलेण्डर वर्ष शुरू होने के 01 माह पहले से, आरक्षण करवाने हेतु 01 सेट एडवान्स पास/पीटीओ जारी किया जा सकता है, जिसकी अवधि नये वर्ष के प्रारम्भ होने की दिनांक अर्थात् 01 जनवरी से प्रारम्भ होगी तथा सुविधा पास जारी किये जाने की दिनांक से पांच महीने की अवधि तक रहेगी।
3. स्कूल पास :-
- कर्मचारी के मुख्यालय से बाहर पड़ रहे बच्चों के लिए उनके तीन दिन या ज्यादा के
अवकाश होने पर स्कूल प्रमाण-पत्र के आधार पर स्कूल अथवा घर आने-जाने के लिए यह पास जारी किया जाता है। - किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज का बोनाफाईड विद्यार्थी होना चाहिए।
किसी रेल कर्मचारी को एक कैलेण्डर वर्ष में 03 सेट स्कूल पास देय है। - यदि पति-पत्नी दोनों रेल कर्मचारी है तो स्कूल पास की पात्रता दोनों में केवल एक कर्मचारी के खाते में (पति या पत्नी) ही होगी।
4. मानार्थ पास :-
- कर्मचारी के रेल सेवा से सेवानिवृत्त के पश्चात् कर्मचारी के अनुरोध पर जारी किया जाता जिनकी रेल सेवा 20 वर्ष या उससे अधिक है तो ऐसे सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को प्रतिवर्ष 02 सेट मानार्थ पास की पात्रता है।
- 20 वर्ष से कम सेवा होने पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को मानार्थ पास की पात्रता नहीं है।
- कर्मचारी सेवारत होने के समय जिस श्रेणी का सुविधा पास प्राप्त कर रहा था, उसी श्रेणी के मानार्थ पास की पात्रता होगी।
5. विधवा/विधुर पास :-
रेल कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी विधवा/विधुर को उसके पति/पत्नी के सुविधा पास श्रेणी की पात्रता के अनुसार उनके अनुरोध पर प्रतिवर्ष 01 सेट पास देय होगा।
6. विशेष पास :-
रेल कर्मचारी, उसके परिवार के सदस्य या आश्रित सदस्यों को मेडिकल ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड, बाल शिविर, स्काउट शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रेल प्रशासन द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु।
परिवार की परिभाषा:
- पास नियमों के अन्तर्गत परिवार में निम्नलिखित शामिल हैं –
1. रेल सेवक पति/पत्नी, चाहे कमाते हों या नहीं।
2. रेल सेवक के पुत्र/पुत्री जो 21 वर्ष की उम्र के नहीं हुए हैं तथा वे रेल सेवक पर पूर्णतः आश्रित हैं।
- पुत्र/पुत्रों को जिन्होंने 21 वर्ष की आयु पूरी की हो
1. वे किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था के नियमित विद्यार्थी हों।
2. किसी अनुसंधान कार्य में लगे हों तथा कोई छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हों।
3. किसी मानक लेखाकार के अधीन आर्टिकल्ड क्लर्क के रूप में कार्यरत हो। 4. रेलवे डॉक्टर द्वारा जारी निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र के अनुसार अशक्त हो।
आश्रित पुत्रियाँ :
1. किसी भी उम्र की अविवाहित पुत्री/पुत्रियों चाहे वह कमाती हों या नहीं।
2. विधवा पुत्रियाँ जो कि रेल कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों।
3. कानूनी रूप से तलाकशुदा पुत्रियाँ जो कि रेल कर्मचारी घर पूर्णतः आश्रित हों।
आश्रित की परिभाषा:
पास नियम के अन्तर्गत ‘आश्रित (रेल कर्मचारी जिसके पिता की मृत्यु हुई है) में
निम्नलिखित शामिल हैं-
1.विधवा माता जिसकी सभी स्रोतों से आय अथवा बेसिक पेंशन रू 9000/- से अधिक नहीं
2. अविवाहित/विधवा/कानूनी रूप से तलाकशुदा बहन ।
3. भाई जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो तथा रेल सेवक के साथ रहता हो तथा पूर्णतः उस पर आश्रित हो।
4. किसी भी उम्र का अशक्त भाई।
5.भाई जिसने 21 वर्ष की उम्र पार की हो जो किसी पंजीकृत शैक्षणिक संस्थान का विद्यार्थी हो।
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Agar rail karmchari ki beti ki government job lagi ho to kya fir bhee pass milega please bataye.
Railway complimentary pass mein kitne din ki break journey kar sakte hain, jaise jammu tawi se pass Bombay ka hai New Delhi mein ek mahina break journey kar lee phir New Delhi se Bombay journey kar sakte hai kya?
Bilkul kar sakte h. Lekin pass ki validity se pahle apni yatra puri kar le.
रिटायर्ड रेल कर्मचारी अपने पास में कितनी ब्रेक जर्नी ले सकता है
मेटल पास के अलावा अन्य किसी ड्यूटी पास के बारे में जानकारी नहीं दी है
Aashrit widow mother,my wife and 3 children sabhi ko pass yatra me anumati mil sakte hai kya?
My widow mother pension is Rs 12420(pension+DA). Kya wo asrit ke roop main mere paas per yatra karne ke liye eligible hai? Iam a railway servent.pl guide.
विधवा बहन जिसकी आय 5000 तक महीने की हो भाई की आश्रितों में मानी जाएगी और पास रुल के अंतर्गत पास में शामिल हो सकती है
In ref of my question on dt 29 may no reply is given tiildate 13 june.pl give your advice
मानार्थ पास प्रथम श्रेणी के पात्र को कम्पेनियन की सुविधा किस आयु से मिलती है तथा अटेंडेंट या कम्पेनियन को अपने साथ उच्च श्रेणी में यात्रा करने के क्या नियम हैँ
मानार्थ पास प्रथम श्रेणी के पात्र को अटेंडेंट या कम्पेनियन को अपने साथ उच्च श्रेणी में यात्रा करने के क्या नियम हैँ?
क्या आम आदमी के लिए कोई पास जारी क्या जाता हे अगर हा तो कोन कोन से पास हे
MST le sakte hai.
Validity of Duty Pass
ड्यूटी कार्ड पास सामान्य रूप से केवल एक वर्ष की वैधता अवधि के लिए जारी किए जाते है