रेलवे कर्मचारी अवकाश नियम 1949 | Indian Railway Leave Rules 1949 in hindi part 2

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भारतीय रेलवे अवकाश नियम के पहले पार्ट में रेलवे लिव रूल्स 501 to 525 तक बताये गये है इस पार्ट में 526 से 557 तक नियमो को बताया जायेगा मुझे उम्मीद है आपको रेलवे अवकाश नियम की पोस्ट पसंद आ रही होगी

Railway Leave Rules in Hindi

रेलवे कर्मचारी (Railway Employee) के लिए यह महत्वपूर्ण है अवकाश नियम रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम, gdce, ldce, etc. में पूछे जाते है इसलिए हमनें इस पोस्ट Railway leave rules को डिटेल्स में discuss किया है

 

(नियम 526)
अर्द्ध औसत वेतन पर छुट्टी (1.cave on Half Average Pay) :

यह छुट्टी रेलवे स्कूलों के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को देय है। ये छुट्टियाँ प्रत्येक आधे वर्ष में 01 जनवरी और 01 जुलाई को 10 दिन की दो  किश्तों में अग्रिम रूप में जमा की जायेगी।अन्य अवकाश के साथ जोड़कर या बिना उसके, अर्द्ध औसत वेतन अवकाश एक समय में अधिकतम 24 माह का लिया जा सकता है। यह छुट्टी चिकित्सक प्रमाण-पत्र पर या निजी कार्य के लिये मंजूर की जा सकेगी, छुट्टी खाते में इसके समग्रहण (Accumlation) की मात्रा असीमित है।
(RBE 207/92 &57/11)

यदि कोई रेल सेवक अनुपस्थित या निलम्बित रहता है और वह अवधि ड्यूटी नहीं (बिना वेतन) माना जाता है तो उक्त दिनों में 1/18 दिन अर्द्ध वेतन छुट्टी अगले छ माह में दिये जाने वाली से कम की जायेगी |
(RBE 41/88)

(नियम 527)
संपरिवर्तित छुट्टी (Commutaed Leave) :

संपरिवर्तित छुट्टी, जो कि रेल कर्मचारी को बकाया अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी के आधे से अधिक नहीं होगी, चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगी, यदि छुट्टी मंजूर करने के लिये सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि छुट्टी की समाप्ति पर रेल सेवक के कर्त्तव्य पर लौटने की युक्त सम्भावना है। कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की दुगुनी दर से यह अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी के जमा शेष के विरूद्ध नामे ((Debit) की जायेगी। पूरे सेवा काल में संपरिवर्तित छुट्टी उपयोग करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं हैं लेकिन समस्त सेवा के दौरान अधिक से अधिक 180 दिन की छुट्टी का संपरिवर्तन वहाँ अनुज्ञात किया जा सकता है जहाँ ऐसी छुट्टी का उपयोग अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिये किया हो, जो लोकहित में हो। जहाँ संपरिवर्तित छुट्टी मंजूर की गई है, और कर्मचारी कर्त्तव्य पर आये बिना सेवानिवृत हो जाता है या त्यागपत्र दे देता है तो संपरिवर्तित छुट्टी अर्द्ध वेतन छुट्टी के रूप में मानी जायेगी और संपरिवर्तित छुट्टी तथा अर्द्ध वेतन छुट्टी के बीच की अंतर की राशि वसूल की जायेगी। किन्तु सेवा कर्मचारी के खराब स्वास्थ्य के कारण छोड़ी जाये तो ऐसा कोई अवकाश वेतन वसूल नहीं किया जायेगा।
संपरिवर्तित छुट्टी, रेल सेवक के निवेदन पर तब भी मंजूर की जा सकती है जब औसत वेतन छुट्टी उसके खाते में जमा हो। पति /पत्नी के नियोक्ता द्वारा तथा अनुमोदित अस्पताल /चिकित्सक द्वारा जारी सर्टिफिकेट के आधार पर चिकित्सा आधार पर अवकाश (संपरिवर्तित अवकश) स्वीकार किया जा सकता हैं।
(RBE 100/15)

(नियम 528)
अनार्जित छुट्टी (Leave Not Due) :

अनार्जित छुट्टी स्थाई रेल सेवक को मंजूर की जा सकती है। अनार्जित छुट्टी अर्द्ध वेतन छुट्टी तक, जो वह सम्भवतया तत्पश्चात अर्जित करें, तक परिसीमित होगी। अनर्जित छुट्टी समस्त सेवा के दौरान 360 दिन तक परिसीमित होगी, जिसमें एक समय में अधिक से अधिक 90 दिन तथा कुल 180 दिन की छुट्टी चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगी। अनार्जित छुट्टी रेल सेवक द्वारा उसके पश्चात अर्जित की जाने वाली अर्द्ध वेतन छुट्टी के नामे डाली जायेगी।
जहाँ कोई रेल सेवक जिसे अनार्जित छुट्टी मंजूर की गई है, ड्यूटी पर लौटे बिना सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृति लेता है तो त्यागपत्र या सेवानिवृति उस तारीख से प्रभावी होगी जब से ऐसी छुट्टी प्रारम्भ हुई थी तथा छुट्टी का वेतन वसूल किया जायेगा, लेकिन यदि कर्मचारी को खराब स्वास्थ्य की वजह से रेल सेवा में आगे नहीं रख सकने के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई हो तो उससे कोई छुट्टी का वेतन वसूल नहीं किया जायेगा।
(RBE 30/89)

(नियम 529)

अनार्जित छुट्टी उस अस्थाई रेल सेवकों को भी मंजूर की जा सकती है जिसने कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा वह क्षय, केंसर, कुष्ठ रोग से ग्रसित हो तो उसे पूरे सेवाकाल में 360 दिन के लिये यह छुट्टी मंजूर की जा सकती है।

(नियम 530)
असाधारण छुट्टी:

i. किसी रेल सेवक को असाधारण छुट्टी मंजूर की जा सकती है:-
क. जब कोई अन्य छुट्टी अनुज्ञेय नहीं हो।
ख. जब अन्य छुट्टी अनुज्ञेय है, किन्तु सरकारी सेवक लिखित                  रूप से असाधारण छुट्टी के लिये आवेदन करें।

ii. जब तक कि राष्ट्रपति मामले की असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अवधारित न करें, किसी अस्थायी रेल सेवक को एक बार में इस नियम के अधीन 03 महीने से लेकर 24 माह (परिस्थितियों/ बिमारी के अनुसार) से अधिक असाधारण छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती है।

iii. असाधारण छुट्टी की दो अवधियों के बीच किसी अन्य प्रकार की छुट्टी है, तो दोनों अवधियों को असाधारण छुट्टी की एक निरन्तर अवधि समझा जायेगा।
iv. स्थायी रेल सेवकों के मामले में छुट्टी की कोई परिसीमा नहीं है, किन्तु एक बार में सभी प्रकार की छुट्टियाँ मिलाकर 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
भारतीय रेल की चिकित्सा सेवा के प्रशिक्षुओं को अध्ययन के लिये असाधारण छुट्टी की स्वीकृति दी जा सकती है।
(RB LNo 2001 /E/GR/11/7/13 dt. 26.03.2004)

(नियम 531)
परिवीक्षाधीन रेल सेवकों को छुट्टियाँ (समूह “ए” रेल सेवा के प्रशिक्षुओं सहित) :

परिवीक्षाधीन रेल सेवक इन नियमों में उसी प्रकार छुट्टी का हकदार होगा, मानो कि वह अपना पद परिवीक्षाधीन के रूप में नहीं बल्कि मूल रूप में धारण करता हो। यदि कोई रेल सेवक प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त होता है तो वह इन नियमों के अन्तर्गत उसकी स्थायी /अस्थायी पद पर स्थाई / अस्थायी नियुक्ति के अनुरूप छुट्टी का हकदार होगा, किन्तु जहाँ ऐसा कर्मचारी इस प्रकार की नियुक्ति से पूर्व स्थायी आधार पर नियुक्त हो तो वह
इन नियमों के अन्तर्गत स्थायी रेल सेवक की भाँति छुट्टियों के लिये हकदार होगा।

(नियम 532)
विशेष वर्ग रेल शिक्षुओं को छुट्टी (Leave to special class Rly Apprentices) :

पूर्ण वृत्तिका पर एक वर्ष में 01 माह की छुट्टी मंजूर की जाती है। एक से अधिक मास की छुट्टी खराब स्वास्थ्य के आधार पर किन्तु बिना वृत्तिका के मंजूर की जायेगी।

(नियम 533)
प्रशिक्षु मैकेनिक को छुट्टियाँ (Leave to Apprentice Machanic) :

रेलवे कारखाना के प्रशिक्षु मैकेनिक, सहायक स्टेशन मास्टर, वाणिज्य कर्मचारियों, रेल पथ निरीक्षकों, कार्य निरीक्षकों, गाड़ी परीक्षकों इत्यादि को पूर्ण वृत्तिका पर 16 दिन तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर 20 दिन की छुट्टी अर्द्ध वृत्तिका पर मंजूर की जा सकती है।

(नियम 534)
ट्रेड अप्रेण्टिस को छुट्टी :

ट्रेड अप्रेण्टिसशिप के किसी भी वर्ष में पूर्ण वृत्तिका पर 12 दिन तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर 15 दिन की छुट्टी अर्द्ध वृत्तिका पर मंजूर की जा सकती है।

(नियम 535)
अन्य अप्रेन्टिस को छुट्टियाँ :

विभागों के समूह ‘ग’ के प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण के अधीन हो तथा जिन्हें प्रशिक्षण के बाद पर्यवेक्षक के पद पर तैनात किया जाता है जैसे:- प्रशिक्षु गाड़ी परीक्षक, प्रशिक्षु रेल पथ निरीक्षक, भण्डार विभाग के प्रशिक्षु इत्यादि को नियम 533 में उल्लिखित प्रशिक्षु मैकेनिक के अनुसार ही छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण के उपरान्त कुशल कामगार के रूप में नियुक्त किये जाते हैं, तो उन्हें नियम 534 में उल्लिखित ट्रेड शिक्षु की भाँति ही छुट्टी स्वीकृत की जायेगी।

(नियम 536)
अप्रेण्टिस को अन्य छुट्टियाँ :

विशेष वर्ग अप्रेण्टिस को छोड़कर अन्य अप्रेण्टिस को अस्थायी रेल सेवकों पर लागू नियमों के अधीन महाप्रबन्धक द्वारा बिना वृत्तिका असाधारण छुट्टियाँ स्वीकृत की जा सकती है।महाप्रबन्धक अपनी शक्तियाँ को इन नियमों के अधीन विभागाध्यक्ष अथवा ऐसे अधिकारी को जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे नहीं हो, को पुनः प्रत्यायोजित (Re-delegate) कर सकता है।

(नियम 537)
अप्रेण्टिस को छुट्टी की मंजूरी के लिये सामान्य शर्ते :

i.  नियम 531 से 536 तक सभी मामलों में छुट्टी गैर-संचयी / असंचयी रहेगी तथा यदि छुट्टियों से प्रशिक्षण में बाधा आती है, तो कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी।
ii. आमेलन (Absorption) के बाद की बिना व्यवधान नियुक्ति तथा अप्रेण्टिस / प्रशिक्षु अवधि को सेवा माने जाने की स्थिति में छुट्टियों की पुनःगणना सामान्य नियमों की प्रक्रिया के अधीन की जायेगी।

(नियम 538)
सेवानिवृत्ति के बाद पुनः रोजगार पर लगाये गये व्यक्तियों को छुट्टी :

i. किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः रोजगार पर लगाने के मामले में इन नियमों में दी गई व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जायेगा, कि उसने पुनः रोजगार पर लगाने की तिथि को रेल सेवा में पहली बार प्रवेश किया हो।
ii. (क) कोई रेल सेवक जिसने क्षतिपूर्ति अथवा अवैद्य सेवा अथवा उपादान के कारण लोक सेवा छोड़ दी हो. उसे पुनः नियोजित किये जाने पर यदि उसके उपादान की धनवापसी या उसकी सम्पूर्ण पेंशन कुछ समय के लिये रोक ली जाती है जिसके कारण उसकी पिछली सेवा से वह पेंशन योग्य होकर आतेम रूप से सेवानिवृत होता हो तो पुनः रोजगार पर लगाने वाला प्राधिकारी स्वविवेक से उसकी पिछली सेवाओं को छुट्टी के रूप में गिनने का निर्णय ले सकता है।
(ख) किसी रेल सेवक को, जिसे लोक सेवा से पदच्युत या निष्कासित किया गया हो, किन्तु अपील या पुनरीक्षण के कारण पुनः बहाल कर किया गया हो, छुट्टी के लिये उसकी पिछली सेवा गणना के योग्य होगी ।

(नियम 539)
कार्यशाला कर्मचारियों को अवकाश:-

कार्यशाला कर्मचारियों को आधे दिन का औसत चेतन (बकाया होने पर) /बिना वेतन अवकाश सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, जो अधिकतम 10 अवसरों तक एक वर्ष में देय होगा।

(नियम 540)
सेवानिवृति की छुट्टी:-

यदि रेल सेवक अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति के समय औसत वेतन छुट्टी को भुगना नहीं चाहता है, तो सक्षम प्राधिकारी उसे सेवानिवृत्ति से पूर्व अधिक से अधिक 180 दिन तक की यथाशोध्य औसत वेतन छुट्टी तथा यथाशोध्य अर्द्ध वेतन छुट्टी लेने की अनुमति इस शर्त पर दे सकता है कि ऐसी छुट्टी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्ववर्ती दिन तक और उस दिन की सम्मिलित करते हुये विस्तारित होगी, किन्तु असाधारण छुट्टी इसमें
सम्मिलित नहीं होगी।

सेवा के दौरान रेलवे पास /पीटीओ के साथ औसत वेतन पर छुट्टी का नकदीकरण :
(नियम 540 ए  RBE 161/08, 194/08)

किसी रेल सेवक को सेवा के दौरान पास के साथ व पीटीओ उपयोग पर भी औसत वेतन पर 10 दिन के छुट्टी नकदीकरण की निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन अनुमति होगी:-

i. कम से कम समान अवधि के लिये औसत वेतन पर छुट्टी साथ लेनी होगी लेकिन RBE No.: 104/09 द्वारा इनमें संशोधन कर दिया गया है तथा अब रेल कर्मचारी को पास /पीटीओ उपयोग लेते समय छुट्टी के दिनों की अवधि व छुट्टी की प्रकृति से कोई सम्बन्ध रखे बिना 10 दिन की औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण लेने की अनुमति है।
(RBE No.: 104/09)

ii. छुट्टी नकदीकरण तथा ली गई छुट्टियों की अवधि को लेखे में लेने के बाद कर्मचारी के खाते में कम से कम 30 दिन की औसत वेतन छुट्टी रहनी चाहिये।

iii. इस प्रकार भुनाई गई कुल छुट्टियाँ पूरी सेवा के दौरान कुल 60 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा दो भुनाई गई सकल अवधियों के बीच कम से कम दो वर्ष का अन्तर रहना चाहिये।
आनुक्रमिक (Successive) औसत वेतन पर छुट्टी नकदीकरण के लिये दो वर्ष की अवधि की गणना हेतु दो-दो वर्ष के खण्ड (Black) उनेगें जिसमें बाहरी यात्रा (Ouward journed) के क्रम में पहला खण्ड 01.09.2008 से शुरू होकर 31.08.10 को समाप्त होगा। अगला खण्ड 01.09.2010 से शुरू होकर 31.08.2012 को समाप्त होगा तथा इसी अनुरूप आगे खण्ड बनेगें।
(RBE. 15/11. 141/14)

iv. छुट्टी नगदीकरण में कोई गृह किराया भत्ता (HBA) + परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।

v. भुनाई गई छुट्टियों की अवधि को नियम 550 के अधीन भुनाने योग्य छुट्टियों की मात्रा में से घटाया नहीं जायेगा।

vi. रनिंग कर्मचारियों और स्टेशन मास्टर /सहायक स्टेशन मास्टर श्रेणी के कर्मचारियों को भी पास/पीटीओ उपयोग लेते समय 10 दिन के छुट्टी नकदीकरण के उद्देश्य के लिये सामान्य रेल कर्मचारियों की भाँति सभी नियम व शर्तों को पूरा करना आवश्यक है -अर्थात् रेलवे पास लेने तथा इन श्रेणियों के
लिये समान अवधि की औसत वेतन छुट्टी लेने की अवधि की औसत वेतन छुट्टी लेने की RBE No.: 196/08 के द्वारा दी गई छूट को वापस ले लिया गया है तथा इन श्रेणियों पर भी RBE No.: 104/09 में दिये गये निर्देश लागू होगें ।
(RBE No.: 157/09)

vii. सुविधा पास /पीटीओ का उपयोग करते समय औसत वेतन छुट्टी के नकदीकरण का दावा करने के लिये रेल कर्मचारियों को छुट्टी, जिसमें आकस्मिक छुट्टी भी शामिल है, लेना अपेक्षित है। इस प्रयोजन के लिये अवकाश (Holidays), जिसमें प्रतिबन्धित अवकाश भी शामिल है, “छुट्टी” की परिभाषा की परिधि में नहीं आता है।
(RBE No.: 95/11)

viii. कार्य की प्रकृति को देखते हुये रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्चत किया गया है कि रनिंग कोटि के कर्मचारियों जिसमें ड्राईवर, सहायक ड्राईवर, मोटर मैन, शण्टर, गार्ड आदि तथा स्टेशन मास्टर / सहायक स्टेशन मास्टर सम्मिलित हैं, को ऐसे मामले में छुट्टी नगदीकरण की स्वीकृति दी जाये जहाँ उन्हें छुट्टी स्वीकृत नहीं की गई हैं, को ऐसे मामले में छुट्टी नगदीकरण की स्वीकृति दी जाये जहाँ उन्हें छुट्टी स्वीकृत नहीं की गई हैं लेकिन पास /पीटीओ का उपयोग किया गया हैं।
(RBE No.: 61/12)

ix. सुविधा पास / पीटीओ का उपयोग करते हुये औसत वेतन छुट्टी नगदीकरण की गणना में NPA को भी लिया जायेगा।
(RBE No.: 67/12)

X. रनिंग स्टाफ को 10 दिन के अर्जित अवकाश (LAP) के नकदीकरण के प्रयोजन के लिये 30% वेतन के एलिमेण्ट को भी गणना में लिया जाना हैं।
(RBE No.: 10:15)

(नियम 541)
सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने की तिथि से आगे छुट्टी:

i. इन नियमों में अन्यथा दिये जाने के अतिरिक्त किसी रेल सेवक को इससे आगे छुट्टी स्वीकृत नहीं की जायेगी-

क. उसकी सेवानिवृति की तिथि, अथवा

ख. उसकी सेवाओं की समाप्ति की तिथि, अथवा

ग. नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि या सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम और शर्तों के अधीन नोटिस देकर वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त किये जाने के बाद, अथवा

घ. सेवा से उसके इस्तीफा देने की तिथि के बाद ।
अधिवार्षिता की आयु के बाद जब रेल सेवक की सेवायें विस्तारित अथवा पुनः नियोजन पर जारी रखी गई हो. तो उसे सेवा विस्तार या पुनः नियुक्ति की अवधि खत्म होने पर सेवा समाप्ति की तिथि को उसके खाते में अधिवार्षिता की तिथि की अर्जित अवकाश तथा पुनः नियोजन के दौरान अर्जित छुट्टियाँ जिनमें से इस अवधि के दौरान ली गई छुट्टियों को घटाकर, जो अधिकतम 300 दिन हो सकती है, के सम्बन्ध में उसे छुट्टी नकदीकरण का लाभ दिया जा सकता है।

(नियम 542)
सेवा समाप्ति पर छुट्टी:

i. क. रेल सेवक जिसे सेवा से बर्खास्त या हटा दिया गया है या जिसकी सेवायें रेलवे सेवायें (राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखना) नियम-1954 के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई है, उसे सेवा समाप्ति पर छुट्टी स्वीकृत नहीं की जायेगी।

ख. प्रशिक्षु उन पर लागू नियमों द्वारा शासित होते रहेगें और सेवा समाप्ति पर उन्हें छुट्टी देय नहीं होगी। इसी प्रकार वे व्यक्ति जिनकी सेवायें वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों या अर्द्ध सरकारी संगठनों से ऐसी शर्तों पर उधार ली जाती है जिनमें छुट्टी वेतन योगदान का भुगतान शामिल है, उन्हें ऐसी छुट्टी स्वीकृत नहीं की जायेगी।
ii. अस्थाई रेल सेवकों को छुट्टी (सेवा समाप्ति) :
अस्थाई रेल सेवकों के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पूर्व छंटनी या पदों को समाप्त करने पर सेवा समाप्ति पर, स्वीकृति करने वाले प्राधिकारी के विवेकानुसार, ऐसे समय बकाया और देय औसत अवकाश छुट्टियाँ स्वीकृत की जा सकती है। ऐसे मामलों में जहाँ अस्थाई रेल सेवकों की नियुक्ति शर्तों के
अन्तर्गत सेवा समाप्ति का नोटिस दिया जाना आवश्यक है और रेल सेवक की नोटिस अवधि समाप्त होने से पूर्व मुक्त कर दिया जाता है तो ऐसा नोटिस या इसका बकाया भाग तथा स्वीकृत अवकाश के साथ-साथ चलेगें।

(नियम 543)
छुट्टी वेतन की निकासी :

इन नियमों के अन्तर्गत देय छुट्टी वेतन की निकासी भारतीय रूपयों में की जायेगी। एक रेल कर्मचारी को संपरिवर्तित छुट्टी पर जाता है, वह उस अवधि हेतु वह अर्जित अवकाश पर दिये जाने वाले वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का हकदार होगा।

(नियम 544)
आधे औसत वेतन या LND पर ऊपर बताये अनुसार वेतन की आधी राशि के बराबर छुट्टी वेतन का हकदार होगा तथा असाधारण छुट्टी पर वह किसी छुट्टी वेतन का हकदार नहीं होगा।

(नियम 545)
कार्यशाला स्टाफ की छुट्टी वेतन :

i. कार्यशाला स्टाफ का औसत वेतन छुट्टी पर छुट्टी वेतन उस वेतन के बराबर होगा जिसे यदि रेल कर्मचारी ड्यूटी पर होता तो लेता, लेकिन इसमें छुट्टी अवधि के दौरान उसे प्राप्त किसी प्रकार की (वेतन) वृद्धि शामिल नहीं होगी।
ii. आधे औसत वेतन छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन ऊपर दिये गये उप-नियम (1) में छुट्टी वेतन के आधे के बराबर होगा और संपरिवर्तित छुट्टी पर आधे औसत वेतन छुट्टी पर देय छुट्टी वेतन का दुगुना होगा।

(नियम 546)
रनिंग स्टाफ को छुट्टी वेतन :

i. स्थायी रनिंग स्टाफ के मामले में औसत वेतन छुट्टी पर छुट्टी वेतन पहले 60 दिनों के लिये मूल वेतन या औसत वेतन, जो भी अधिक हो, के आधार पर और इसके पश्चात मूल वेतन के आधार पर होगा।

ii. अस्थायी रनिंग स्टाफ के मामले में छट्टी वेतन 60 दिनों तक औसत वेतन के आधार पर तथा 60 दिनों के पश्चात औसत वेतन या वह वेतन जो यदि स्टाफ ड्यूटी पर रहता तो लेता, जो भी कम हो, के आधार पर होगा।

iii. आधे औसत वेतन पर छुट्टी या संपरिवर्तित अवकाश के दौरान छुट्टी वेतन की गणना नियम 545 के उपनियम (2) के आधार पर की जायेगी।

(नियम 547)
छुट्टी वेतन हेतु विशेष वेतन की गणना करना:-
औसत वेतन की गणना करने के लिये विभिन्न कोटियों के स्टाफ को स्वीकृत विशेष वेतन को ध्यान में रखा जायेगा।

(नियम 548)
छुट्टी वेतन अगिम

विदेश सेवा के रेल कर्मचारी सहित (स्थायी और अस्थायी) रेल सेवक जो न्यूनतम 30 दिनों की अवधि के लिये छुट्टी पर जा रहे हैं, उन्हें छुट्टी वेतन के बदले में एक माह तक के वेतन और भत्ते अग्रिम के रूप में स्वीकृत किये जा सकते हैं जो निम्न शर्तों के अधीन होगें:-
i. छुट्टी वेतन का अग्रिम पूर्ण रूपयों में स्वीकृत किया जायेगा।
ii. एक माह (30 दिन) से कम अवधि हेतु ली गई छुट्टी पर अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
iii. पहले माह की छुट्टी हेतु अग्रिम की राशि छुट्टी वेतन की राशि तक सीमित रखनी चाहिये जो कि आयकर, भविष्य निधि, मकान किराया, अग्रिमों के पुनर्भुगतान इत्यादि कटौतियों के पश्चात रेल सेवक को स्पष्टतः देय हो ताकि किसी तरह का वित्तीय जोखिम न हो।
iv. ली गई छुट्टियों के सम्बन्ध में छुट्टी वेतन बिल में अग्रिम पूर्णतः समायोजित किया जाना आहिये। ऐसे मामले में जहाँ अग्रिम का पूर्णतः रामायोजन नहीं किया जा सकता तो बकाया राशि की वसूली अगले वेतन या छुट्टी वेतन से की जायेगी।
v. समूह क, ख, ग और घ रेल सेवकों के मामले में अग्निम महाप्रबन्धक द्वारा या कोई अन्य अधिकारी, जिसे विशेष रूप से शक्तियाँ सौंपी गई है, द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। अस्थायी रेल कर्मचारियों को अग्रिम स्थायी रेल कर्मचारी द्वारा जमानत प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जायेगा।
vi. अग्रिम की राशि उस लेखा शीर्ष में डाली जायगी जिसमें रेल सेवक का वेतन इत्यादि डाला जाता है और अग्रिम के समायोजन की निगरानी सम्बन्धिा लेखा अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(नियम 549)
सेवा के दौरान मृत्यु पर छुट्टी वेतन का नकद समतुल्य :

ऐसे मामले में जब सेवाकाल के दौरान रेल सेवक की मृत्यु हो जाती है तो छुट्टी वेतन का नकद समतुल्य, जो मृत कर्मचारी प्राप्त करता यदि वह औसत वेतन पर छुट्टी पर जाता और जो उरो देय होती, वह देय होगा। छुट्टी वेतन किसी भी मामले में 300 दिन से अधिक का नहीं होगा जो उसके परिवार को वर्णित तरीके के अनुसार मृत्यु सह सेवानिवृति के पेंशन समतुल्य के कारण बिना किसी कटौती के दिया जायेगा।

(नियम 550)
सेवानिवृत्ति की तिथि को औसत वेतन पर काम में नहीं ली गई छुट्टियों के बदले में नकद भुगतानः

सभी रेल कर्मचारी जो 30.09.1977 को या इसके पश्चात सेवानिवृत्त हुये हैं उन्हें सेवानिवृत्ति के समय उनके
खाते में औसत वेतन पर छुट्टी हेतु छुट्टी वेतन के समतुल्य का भुगतान किया जा सकता है। अर्जित अवकाश 30.06,1997 तक अधिकतम 240 होगी जिसकी अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है जो 01.07.1997 से प्रभावी होगी। निपटान के समय इस राशि का एक साथ भुगतान किया जा सकता है। छुट्टी प्रदान करने वाला सक्षम अधिकारी सेवानिवृत्ति के दिन अर्जित अवकाश स्वीकृति हेतु स्वप्रेरणा से आदेश जारी करेगें। D&AR के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति और ग्रेच्युटी सहित पेंशन में कटौती के आदेश होने के मामले में भी छुट्टी स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी छुट्टी वेतन का नकद समतुल्य स्वीकृत कर सकता है। एक रेल सेवक जो सेवा छोड़ता है या त्यागपत्र देता है वह सेवा समाप्ति के दिन उसके खाते में कुल अर्जित अवकाश की आधी जिसकी अधिकतम सीमा 150 दिन है के नगद समतुल्य का हकदार है।
(RBE No.: 157/97&29:06)
अर्जित अवकाश और आधे वेतन पर अवकाश दोनों पर छुट्टी नकदीकरण हेतु विचार किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा 300 दिन होगी। अर्जित अवकाश हेतु भुगतान योग्य नकद समतुल्य अपरिवर्तित रूप से जारी रहेगा। हालांकि आधे वेतन पर अवकाश हेतु भुगतान योग्य नकद समतुल्य छुट्टी वेतन जो आधे वेतन हेतु देय है और मंहगाई भत्ते के समान होगा जिसमें पेंशन तथा अर्जित अवकाश में कमी की भरपाई हेतु भुगतान योग्य
पेंशन समतुल्य के अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं की जायेगी। 01.01.2006 से 02.09.2008 के मध्य के मामलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पेंशनरों से इस आशय का आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रशासन मंत्रालय द्वारा लाभ देय होगा।

(RBENo.: 148, 104/09&204/09)

(नियम 551)
प्रसूती छुट्टी (Matermity Leave)

महिला रेल कर्मचारी (इसमे प्रशिक्षु भी शामिल है) जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, को आरम्भ होने की तिथि से 180 दिनों की अवधि हेतु मातृत्व छुट्टी प्रदान की जा सकती है।
(RBE No.: 154/97&158/08)
बच्चा गिरने / गर्भपात की स्थिति में भी महिला कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में 45 दिन की यह छुट्टी स्वीकृति की जा सकती है। जीवित बच्चों की संख्या को ध्यान में रखे बिना, मातृत्व छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित होने पर प्रार्थना पर देय होगी।
(RBE No.: 54/97&5711)
मातृत्व छुट्टी के साथ किसी भी प्रकार की छड़ी, 01 वर्ष तक LND 60 दिनों तक आवेदित और (संपरिवर्तित छुट्टियों सहित) बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के स्वीकृत की जा सकती है। इनके अलावा मेडिकल अटेण्डेण्ट की सिफारिश पर या बच्चे की बीमारी हेतु छट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस प्रकार स्वीकृत की गई मातृत्व छुट्टियाँ 180 दिन तक अवकाश खाते में डेवित नहीं की जायेगी। ऐसी अवधि के दौरान कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी के बराबर छुट्टी वेतन दिया जायेगा। (RBE No.: 30/89, 158/08)
ऐसी अवधि के दौरान कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी के बराबर छुट्टी वेतन दिया जायेगा।
(RBE No.:57/11)
लेकिन प्रसूती अवकाश के लगातार में बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के स्वीकृत EOL अर्हक सेवा (Qualifying Service) तथा वेतन वृद्धि हेतु गणना में नहीं ली जायेगी।
(RBE 242/01,72/14)
Surrogate Mother को प्रसूति अवकाश व संतान देखभाल अवकाश देय नहीं है।
(RB L.No. E (P&A) I-2013/CPC /LE-3 dt. 15.07.2014 (NWR PS 66/14)]

(नियम 551 ए)
पैतृत्व अवकाश (Peternity Leave ) :

प्रशिक्षु सहित पुरुष रेल सेवक जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं उसे पेतृत्व अवकाश पत्नी के प्रसवकाल में 15 दिन हेतु स्वीकृत किया जा सकता है अर्थात् प्रसव के 15 दिन पूर्व से लेकर प्रसव की तिथि से 06 माह तक। और यदि इस अवधि में यह छुट्टी नहीं ली जाती है तो इसे बीती हुई (समाप्त) माना जायेगा। इस दौरान उसे छुट्टी पर जाने से पूर्व लिये जाने वाले वेतन के समान छुट्टी वेतन का भुगतान किया जायेगा। पेतृत्व छुट्टी, छुट्टी खाते में से नहीं काटी जायेगी और मातृत्व छुट्टी की तरह यह किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ समाहित की जा सकती है। सामान्यतः इसे किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार नहीं किया जाता। पुरूष रेल सेवक को पेतृत्व छुट्टी उस स्थिति में स्वीकृत की जा सकती है, जब इस आदेश के जारी होने की तिथि अर्थात् 07.10.1997 से
180 दिन पूर्व तक उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया हो। पैतृत्व छुट्टी एक मुश्त ही मंजूर की जायेगी।
(RBE 154/97,110/99,249/99&57/11)

(नियम 551 बी)
अस्थायी ओहदा प्राप्त पुरूष केजुअल रेल सेवक को पेतृत्व अवकाश :

पुरूष केजुअल रेल सेवक जिसे अस्थाई ओहदा (Temp. Status) दिया गया है और जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उसकी पत्नी के प्रसवकाल में उसे 15 दिन की पैतृत्व छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। छुट्टी के लिये आवेदन और उसका उपयोग (कम से कम आंशिक रूप से) बच्चा पैदा होने से 135 दिन की अवधि के भीतर छुट्टी आरम्भ होनी चाहिये। पेतृत्व अवकाश बच्चा पैदा होने से पूर्व आरम्भ हो सकता है यदि बच्चा छुट्टी की अवधि के दौरान पैदा होता है। इसकी कटौती छुट्टी खाते में से नहीं की जायेगी और औसत वेतन पर केजुअल रेल कर्मचारी को देय छुट्टियों के साथ यथानुपाल समायोजित की जा सकती है, जैसा कि मातृत्व अवकाश के मामले में किया जाता है। पेतृत्व (छुट्टी), मातृत्व अवकाश की तरह एक ही बार में स्वीकृत किया जा सकता है। इन छुट्टियों के दौरान उसे कार्य दिवसों के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भुगतान किया जायेगा जो छुट्टी पर जाने से पूर्व लिये जाने वाले पारिश्रमिक से समान होगा।
(RBE 110/99)

(नियम 551 सी)
दत्तक ग्रहण छुट्टी (Chid Adoption Leave) :

दत्तक ग्रहण माँ को बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है, यह बकाया और देय छुट्टी एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, लेकिन यह सुविधा उस दत्तक ग्रहण माँ को उपलब्ध नहीं होगी जिसके दो बच्चे हैं। अधिकतम एक वर्ष हेतु देय छुट्टी, बच्चे की आयु के अनुसार निम्नानुसार घटा दी जायगी:-
(RBE 207/92)
क. यदि बच्चे की आयु एक माह से कम है तो एक वर्ष की छुट्टी दी जा सकती है।
ख. यदि बच्चा 06 माह का है तो 06 माह की छुट्टी दी जा सकती है।
ग.यदि बच्चा 09 माह या उससे बड़ा है तो 03 माह की छुट्टी दी जा सकती है।
इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि रेलवे में ऐसी दत्तक ग्रहण माँ जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं उसे एक वर्ष तक का बच्चा गोद लेने पर मातृत्व छुट्टी की तरह 180 दिन की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस छुट्टी को अन्य किसी प्रकार की छुट्टी के साथ समायोजित किया जा सकता है।
(RBE 62/06,166/09)

(नियम 551 ई RBE 158/08, 195/08 &57/11)
संतान देखभाल अवकाश (Child Care leave) :

महिला कर्मचारी जिसके अव्यरका बच्चा है उसे छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम दो वर्ष (अर्थात् 730 दिन) की संतान देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत की जा सकती है जो पूरे सेवाकाल में दो बच्चों तक की सार सम्भाल, चाहे पालन-पोषण या उनकी आवश्यकताओं जैसे परीक्षा, बीमारी इत्यादि की पूर्ति हेतु, मंजूर की जा सकती है। यदि संतान 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के विकलांग बच्चों के मामले में 22 वर्ष (RBE 58/10) की है तो Child Care I cave देय नहीं होगी।
यह छुट्टी टुकड़ों में ली जा सकती है। Child Care Teave की कटौती छुट्टी खाते में से नहीं होगी। बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के के Leave  Not Due रूप में Child Care Leave तीसरे वर्ष भी मंजूर की जा सकती है। यह किसी भी प्रकार की देय और बकाया छुट्टी के साथ समायोजित की जा सकती है।
i. Child Care Leave केवल तभी ली जा सकती है जब कर्मचारी के खाते में कोई अर्जित अवकाश बकाया न हो। (इस शर्त को RBE 144/10 के द्वारा समाप्त कर दिया गया हैं।)
ii. Child Care Leave केवल बड़े दो जीवन बच्चों हेतु देय होगी।
iii. CCLका लेखा निर्धारित प्रारूप में रेल कर्मचारी के सेवा अभिलेख के साथ रखा जायेगा। (RBE158/08&195/08)
CCL को अर्जित अवकाश की तरह माना जाना चाहिये तथा उसी के अनुसार स्वीकृत भी होना चाहिये।
CCLकी माँग एक अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। किसी भी परिस्थिति में कोई कर्मचारी छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना CCL पर नहीं जा सकता। ऐसी छुट्टी को अर्जित अवकाश की तरह माना जायेगा तथा स्वीकृत किया जायेगा। इस प्रकार छुट्टी की अवधि में पड़ने वाले
शनिवार, रविवार, राजपत्रित अवकाश इत्यादि अर्जित अवकाश की तरह CCL में गिने जायेगें।
(RBE100/15)
iv. CCLकी स्वीकृति हेतु LHAP को अर्जित छुट्टी की तरह नहीं माना जा सकता इसलिये एक महिला रेल सेवक को उस स्थिति में भी CCL स्वीकृत की जा सकती है, जब उसके खाते में LHAP बकाया हो।.   (RBE65/09&21/11)
v. एक अवसर पर CCL की न्युनतम संख्या 15 दिन व अधिकतम 730 दिन रहेगी। (न्यूनतम 15 दिन की शर्त को दिनांक 05.06.2014 से हटा दिया गया हैं
(RBE 71/14)
vi. CCL एक वर्ष में तीन बार से अधिक CCL देय नहीं होगी।
vii. बच्चों को गोद लेने वाली माताओं को भी देय हैं।
viii. CCL की अवधि में अगर रेल कर्मी की तन वृद्धि की तिथि पड़ती है तो यह वेतन वृद्धि अवकाश से वापस आने पर वास्तविक रूप से कार्यग्रहण की तिथि से देय होगी।
(मद संख्या (v) से (viii) हेतु रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या E(P&A)1-2009/CPC/LE-10 dt.30.09.10)
ix. इस अवधि के दौरान महिला रेल कर्मचारी को स्वीकार्य औसत वेतन छुट्टी के नगदीकरण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी अवधि के दौरान कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी के बराबर छुट्टी वेतन दिया जायेगा तथा किसी अन्य छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है तथा यह छुट्टी के खाते में से नहीं घटाई जायेगी।. (RBE 57/11)
x. अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः प्रोबेशन अवधि के दौरान CCL प्रदान नहीं की जायेगी।
(RBE57/11)
xi. नियम 540ए के सम्बन्ध में स्वीकार्य औसत वेतन छुट्टी के नगदीकरण का लाभ CCL के दौरान नहीं लिया जा सकता।
(RBE 57/11)
xii. Surrogate Mother को प्रसूति अवकाश व संतान देखभाल अवकाश देय नहीं हैं।
[RB LNo. E(P&A) 1-2013/CPC/LE-3 dt. 15.07.2014 (NWR PS 66/14)]
xiii. अगर बच्चा विदेश में पढ़ रहा हैं या रेल कर्मी को बच्चे की देखभाल हेतु विदेश जाना हैं तो यह अनुमेय होगा।
(RBE 100/15)

(नियम 51डी)
दत्तक ग्रहण की स्थिति में पैतृक छुट्टी :

प्रशिक्षु सहित पुरूष रेल सेवक, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उसे एक वर्ष से कम आयु के बच्चे के वैद्य दत्तक ग्रहण पर दत्तक ग्रहण की तिथि से 06 माह की अवधि में 15 दिन की पितृत्व छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। ऐसी अवधि के दौरान कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी के बराबर छुट्टी वेतन दिया जायेगा तथा किसी अन्य छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है व इसे छुट्टी के खाते में से नहीं घटाई जायेगी। गोद लेने के 180 दिन के अन्दर ली जा सकती है।
(RIBE 166/2009 &57/11)

(नियम 552)
विशेष निशक्तता छुट्टी (Special Disability Leave ):

स्थायी या अस्थायी रेल सेवक को जानबूझा कर पहुंचाई गई चोट या राजकीय कर्तव्यों के निर्वहन के फलस्वरूप लगी चोट के कारण निशक्त हो जाता है, उसे यह छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। ऐसी छुट्टी चोट लगने के पश्चात तीन माह की अवधि में अशक्तता दिखने पर स्वीकृत की जा सकती है। ऐसी छुट्टी की अवधि अधिकतम 24 माह होगी। यह किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ समायोजित की जा सकती है। ऐसी छुट्टी एक से अधिक बार स्वीकृत की जा सकती है यदि समान परिस्थितियों में कर्मचारी दूसरी बार अशक्त होता है, परन्तु एक अशक्तता हेतु अधिकतम 24 माह होगें। इसे पेंशन, छुट्टी वेतन इत्यादि हेतु ड्यूटी माना जायेगा। ऐसी छुट्टी में प्रथम 120 दिन तक उसी तरह वेतन का भुगतान किया जायेगा जैसा कि अर्जित अवकाश (LAP) के दौरान किया जाता है और शेष अवधि का छुट्टी वेतन आधे वेतन पर छुट्टी के बराबर होगा। छुट्टी अवधि 120 दिन से अधिक होने की स्थिति में रेल सेवक अपने विकल्प पर अपने छुट्टी खाते से अर्द्ध वेतन अवकाश (LHAP) कटवाकर अर्जित अवकाश के बराबर वेतन ले सकता है। वे कर्मचारी जिन पर WCA 1923 लागू है, उनकी छुट्टी वेतन की देय राशि इस अधिनियम के अन्तर्गत देय क्षतिपूर्ति राशि से घटा दी जायगी।

(नियम 553)
दुर्घटना हेतु विशेष निशक्तता छुट्टी (Special Disability Leave for Accedenatinjury) :
नियम 552 के प्रावधान स्थायी या अस्थायी उस रेल सेवक पर भी लागू होगें जो राजकीय ड्यूटी में दुर्घटना या सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हुई हो या कार्यालयीय स्थिति या विशेष प्रकार के कर्त्तव्य के निर्वहन से उपजी /पैदा हुई बिमारी और जिसका प्रभाव बीमारी बढ़ाने वाला हो या ऐसी चोट जो कर्मचारी के पद से जुड़े सामान्य जोखिम से अधिक हो।
सक्षम प्राधिकारी नियम 552 और 553 के प्रावधानों के अन्तर्गत अगवा किये गये रेल कर्मचारी को शारीरिक/भानसिक प्रताड़ना की अवधि हेतु अस्पताल छुट्टी स्वीकृत करने पर विचार कर सकता है।  (RBE 134/02)
आरबीई नं. 134/02 से लगातार रेलवे बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि नियम 552 और 553 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जानी वाली छुट्टी अगवा कर्मचारी को होने वाली शारीरिक /मानसिक पीड़ा हेतु किये जाने वाले उपचार के लिये होगी न की उस अवधि के लिये, जिसमें वह
(RBE 176/02)

(नियम 554)
अस्पताल छुट्टी (Hospital Leave) :

यह छुट्टी समूह “ग” और “घ” के कर्मचरियों को केवल उस बीमारी या चोट का इलाज होने के समय स्वीकृत की जाती है, जो स्पष्टतः सरकारी दायित्वों में निहित जोखिम के कारण है। यह प्राधिकृत मेडिकल अटेण्डेण्ट का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत की जाती है। इस छुट्टी में पहले 120 दिन हेतु औरत वेतन पर छुट्टी के बराबर छुट्टी वेतन और शेष अवधि हेतु आधे वेतन पर छुट्टी के बराबर छुट्टी वेतन देय होगा। महाप्रबन्धक द्वारा सीमारहित अस्पताल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इसकी कटौती छुट्टी खाते से नहीं की जाती है।
यह किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ समायोजित की जा सकती है. परन्तु समायोजन पश्चात यह 28 माह से अधिक नहीं होनी चाहिये। अस्पताल छुट्टी के दौरान मिलने वाले वेतन को Sec.4 (i) WC Act. के तहत मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि से घटा दिया जायेगा।
अस्पताल छुट्टी के दौरान 120 दिन से अधिक का छुट्टी वेतन अर्जित अवकाश के बराबर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की सिफारिश, सह लेखा अधिकारी की सहमति तथा कनिष्ट प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी की स्वीकृति पर दिया जा सकता है। लेकिन महाप्रबन्धक का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
Quarantine Leave (Rule-555) Deleted
(RBE 207/92)

(नियम 556 & RBE 01/11)
अध्ययन छुट्टी (Study Leave) :

यह एक बार में 12 माह और पूरे सेवाकाल में अधिकतम 24 माह तक स्वीकृत की जा सकती है जिसमें अन्य नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत समान प्रकार की अध्ययन और प्रशिक्षण छुट्टी शामिल है। अध्ययन छुट्टी को पदोन्नति, वरिष्ठता, पेंशन, वेतन वृद्धि तथा औसत वेतन अवकाश व अर्द्ध औसत वेतन अवकाश Credit करने हेतु सेवा के रूप में गिना जायेगा।
चिकित्सक : यदि मेडिसिन तथा शोध हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अध्ययन करना हो तो, यह छुट्टी महाप्रबन्धक के व्यक्तिगत अनुमोदन पर 36 माह के लिये स्वीकृत की जा सकती है। इस आशय का एक बंध पत्र बनाया जाना चाहिये कि इस छुट्टी की समाप्ति पर वह कम से कम 05 वर्ष तक रेल सेवक के रूप में
सेवायें देगा। छुट्टी के दौरान, वेतन तथा मंहगाई भत्ता देय होगा।
(RBE 138/98. 157/07)

अध्ययन छुट्टी नियम के नियम-14 (परिशिष्ट-5 IRRC-I & RBE 34/14) के अनुसार यदि रेल सेवक अध्ययन छुट्टी की अवधि के पश्चात ड्यूटी पर लौटे बिना या ऐसी ड्यूटी पर लौटने से तीन वर्ष की अवधि के भीतर सेवा से त्यागपत्र दे देता है या अन्यथा सेवा छोड़ देता या पाठयक्रम पूर्ण नहीं कर पाता है व नियम-के
उपनियम (6) के अन्तर्गत बाँधित प्रमाण-पर Certificate) नहीं दे पाता है तो ऐसे रेल सेवक द्वारा उपयोग की गई अध्ययन छुट्टी ऐसी नियमित एडी में संपरिवर्तित कर दी जायेगी जो अध्ययन छुट्टी के प्रारम्भ होने की तिथि को रेल सेवक के खाते में जमा हो। यदि अध्ययन छही के चालू रहते हुये कोई नियमित छुट्टी ली जाती है तो उसका इस प्रायोजन के लिये उपयुक्त रूप से समायोजन किया जायेगा और अध्ययन छुट्टी के शेष भाग को, यदि कोई है, जिसे इस प्रकार संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता, असाधारण छुट्टी मान लिया जायेगा तथा असाधारण छुट्टी की ऐसी अवधि को समापन भुगतान के उद्देश्य से अर्हक सेवा (Qualifying Service) के रूप में नहीं माना जायेगा।
(RBE 33/11 & 06/12)

निशक्तता रेल कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी देना:
सामान्य कर्मचारियों को देय 08 आकस्मिक छुट्टियों की बजाय निशक्त कर्मचारियों को 12 आकस्मिक छुट्टियाँ उपलब्ध होगी। 04 दिन की अतिरिक्त छुट्टियों का लाभ एक कैलेण्डर वर्ष में विशेष आकस्मिक छुट्टी के रूप मे स्वीकृत किया जाना चाहिये
(RBE 201/08)

 

 

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