रेलवे कर्मचारीयों के लिए रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष अवकाश दिए जाते है जिसके भी रेलवे द्वारा नियम बनाये गये जो निम्न है यह रेल अवकाश नियमो को पहला भाग है
Railway Leave Rules in Hindi 1949 Part -1
आज इस पोस्ट में रेलवे अवकाश नियमो (railway Leave rules) के बारे में विस्तार से जानेंगे
अवकाश नियम 501 से 557 – IREC-I
रेल कर्मचारीयों को विभिन्न प्रकार के अवकाश दिए जाते है जो रेल सेवा (उदारीकृत अवकाश) नियम 1949 द्वारा शासित होते है :
Railway Leave Rules 1949 in hindi
नियम नं. – 502 ये नियम किन पर लागु होंगे
i. 1 फरवरी 1949 को या उसके पश्चात नियुक्त होने वाले रेल कर्मचारीयों पर
ii. 1 फरवरी 1949 से पूर्व नियुक्त रेल कर्मचारी जिन्होंने इन नियमों से शासित होना चुना
iii. अन्य कर्मचारी जिन्हें विशेष आदेश द्वारा नियमों के अंतर्गत लाया गया
अवकाश नियम नं. 503 अवकाश का अधिकारी
अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता I ऐसा अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी मनाही या प्रतिसंहरण (Refused or Removed) किया जा सकता है
अवकाश नियम – 504 जमा छुट्टियों पर बर्खास्तगी, हटाने या त्याग पत्र का प्रभाव :
नियम 541 और इस नियम में दिए गए निर्देशों के अलावा जमा छुट्टियों पर उस रेल कर्मचारी का दावा, जिसे बर्खास्त या हटा दिया गया (Dismissed or Removed) या जिसने रेल सेवा से त्याग पत्र दे दिया है; ऐसा होने / करने की तिथि से समाप्त हो जायेगा
हड़ताल के कारण सेवा में व्यवधान :
हड़ताल को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है : –
1 वेध हड़ताल अर्थात वे जो ओधोगिक विवाद अधिनियम , 1947 के प्रावधान के अनुसार की गयी है, तथा
2 अवैधानिक हड़ताल अर्थात वे जिनमे हड़ताल पूर्व की ओपचारिकताओ को पूरा नही किया गया है
उपर्युक्त (1) के अंतर्गत आने वाली हड़ताल सेवा में व्यवधान नही होगा और सम्बंधित रेल प्रसाशन, रेलवे बोर्ड को संदर्भित किये बगैर अनुपस्थित अवधि को भत्तो सहित या भत्तो के बिना, जैसा भी मामला हो, मान सकता है
हालाँकि अवैधानिक हड़तालों के मामलें में सम्बंधित कर्मचारियों की अनुपस्थिति सेवा में व्यवधान के समान होगी और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना इसे नियमित (condone) नहीं किया जा सकता
नियम – 505 एक प्रकार के अवकाश को दुसरे अवकाश में बदलना :
कर्मचारी द्वारा आवेदित अवकाश को सदा दुसरे प्रकार के अवकाश में नही बदला जा सकेगा कर्मचारी के कार्य पर लोटने की तिथि से 30 दिनों की अवधि तक कर्मचारी के लिखित प्रार्थना – पत्र पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है (RBE 29/98)
अवकाश नियम – 506 अवकाश का आरम्भ और समाप्ति :
अवकाश सामान्यत: उस दिन से शुरू होता है जिस दिन कार्यभार का स्थानान्तरण होता है और कार्यभार फिर से ग्रहण करने के दिन से पिछले दिन समाप्त होता है
अवकाश नियम – 507
अवकाश नियमों में अन्यथा सिद्ध होने के अलावा किसी भी प्रकार का अवकाश किसी अन्य अवकाश के साथ स्वीकृत किया जा सकता है
अवकाश नियम – 508 राजपत्रित अवकाश को छुट्टी के साथ मिलाना :-
जब रेल कर्मचारी के अवकाश आरंभ होने के दिन से पूर्व का दिन या अवकाश समाप्ति के पश्चात का दिन राजपत्रित अवकाश है या राजपत्रित अवकाश की एक श्रृंखला है तो कर्मचारी ऐसे राजपत्रित अवकाश के प्रारंभ होने से पहले दिन की समाप्ति पर स्टेशन छोड़ सकता है तथा राजपत्रित अवकाश के अगले दिन लौट सकता है।
अवकाश नियम 509 अवकाश के दौरान रोजगार:-
अवकाश के दौरान रेल कर्मचारी कोई सेवा या रोजगार निम्न की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता –
i. राष्ट्रपति यदि प्रस्तावित सेवा या रोजगार भारत के बाहर है और
ii. यदि भारत में है तो उसे नियुक्त करने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी यह अनिवार्यता साक्षरता कार्य या परिवीक्षक के रुप में सेवा यह इसी प्रकार के कोई अन्य कार्य पर लागू नहीं होगी और ना ही यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से स्वीकार की गई विदेश सेवा पर लागू होगी।
अवकाश नियम :- 510 एक बार में अधिकतम लगातार अवकाश :-
यदि राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत नहीं करते हैं तो किसी भी रेल कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक का लगातार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
{RBd’s LNo E(G)2010/LE2-7 dt.01.10.13 (P.No. 261 of RBO 2013)}
अवकाश नियम:- 511 अवकाश हेतु प्रार्थना-पत्र
सक्षम प्राधिकारी जो अवकाश स्वीकृत या बढ़ा सकता है को नियत प्रारूप में अवकाश या अवकाश बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा।
अवकाश की स्वीकृति – दावों की वरीयता : ऐसे मामले—-
i. ऐसे कर्मचारी जिन्हें समय विशेष पर मुक्त किया जा सकता है.
ii. विभिन्न आवेदकों के खाते में बकाया अवकाश.
iii. पिछले अवकाश से लौटने के पश्चात आवेदक द्वारा दी गई सेवा की अवधि और प्रकृति.
iv. यह तथ्य की ऐसे किसी आवेदक को पिछले अवकाश से अनिवार्य रूप से बुलाया गया था
v. यह तथ्य के ऐसे किसी आवेदक को जनहित में अवकाश हेतु मना किया जा चुका है
अवकाश नियम – 513 अवकाश लेखा
समूह “क” और “ख” रेल सेवकों के मामले मे लेखा अधिकारी द्वारा प्रत्येक रेल सेवक का अवकाश लेखा नियत प्रारूप में रखा जायेगा तथा समूह “ग” और “घ” के मामलें मे कार्यालय प्रधान या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह लेखा रखा जायेगा
अवकाश नियम – 514 अवकाश के प्रकार का सत्यापन
रेल कर्मचारी को देय अवकाशों की संख्या वह है जो कि अवकाश लेखे में उसके नाम शेष है रेल कर्मचारी को तब तक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, जब तक अवकाश लेख को रखने वाले प्राधिकारी से अवकाश की देयता (Admissibility) के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर ली गई हो
अवकाश नियम – 515 अवकाश कब स्वीकृत नहीं किया जाये
रेल कर्मचारी जिसे दण्ड देने वाले सक्षम प्राधिकारी ने बर्खास्त, हटाने या रेल सेवा से अनिवार्य रूप से
सेवानिवृत करने का निर्णय कर लिया है, उसे अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
अवकाश नियम – 516 अवकाश समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर वापस बुलाना :
रेल कर्मचारी को अवकाश समाप्त होने से पूर्व कार्य पर वापिस बुलाये जाने की स्थिति में ऐसे बुलावे को सभी
मामलों में अनिवार्य समझा जायेगा और रेल कर्मचारी निम्न का हकदार होगा:-
(क). यदि अवकाश जिससे उसे वापस बुलाया गया है, वह भारत में है तो उसे बुलाये गये स्टेशन से रवाना होने
की तिथि से उसे ड्यूटी पर माना जायेगा और वह निम्न को पाने का हकदार होगा:-
i इस आधार पर यात्रा के लिये नियमों के अधीन यात्रा भत्ता, और
ii. जब तक वह पदभार ग्रहण करें तब तक छुट्टी छुट्टी वेतन, उसी दर से जिस दर पर वह पहले ले रहा
था, किन्तु अब ड्यूटी पर वापस बुलाने के दौरान लेगा
ख. यदि अवकाश जिससे उसे वापस बुलाया गया है, वह भारत के बाहर है तो समुन्द्र यात्रा से भारत आने में
लगे समय की गणना छुट्टियों की गणना के उद्देश्य के लिये की जायेगी। तथा कर्मचारी निम्न का हकदार
होगा:-
i समुन्द्र यात्रा से भारत आने तथा भारत में उतरने के बाद पद पर तैनात होने की तिथि तक उसी दर
से छुट्टी वेतन का हकदार होगा, जिस दर से वह पहले ले रहा था, किन्तु अब ड्यूटी के लिये वापस
बुलाया गया हो।
ii भारत के लिये निःशुल्क यात्रा व्यय
iii भारत से उसकी यात्रा व्यय की धनवापसी यदि उसे वापस भारत बुलाने की तिथि तक उसने अपनी
छुट्टियों की आधी अवधि या तीन महिने पूर्ण नहीं किये हों, जो भी पहले हो।
iv भारत में उतरने के स्थान से कर्त्तव्य के स्थान तक यात्रा के लिये, उस समय लागू नियमों के अधीन
ड्यूटी पास या यात्रा भत्ता देय होगा।
अवकाश नियम – 517 छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटना :
i कोई रेल सेवक उसे स्वीकृत छुट्टी अवधि के पूर्ण होने से पहले ड्यूटी पर तब तक नहीं लौटेगा, जब तक कि उसे छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई हो।
ii उपनियम (6 में ऐसा कुछ नहीं होते हुये भी ऐसा रेल सेवक जो सेवानिवृत्ति से पूर्व छुट्टी पर हो, उसे उस पद पर नियुक्त करने वाल प्राधिकारी की सहमति से जिस छुट्टी पर वह सेवानिवृति से पूर्व गया हो उसे ड्यूटी पर आने से अलग रखा /रोका जायेगा।
iii रेल सेवक जिसने चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी ली हो, उसे ड्यूटी पर तब तक नहीं लिया जायेगा जब तक कि वह उचित चिकित्सा प्राधिकारी से अपनी फिटनेस का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हो।
iv कोई रेल सेवक छुट्टी से वापस आने पर उस पद पर जिस पर वह छुट्टी पर जाने से पूर्व तैनात था उस पर बिना प्रभावी विशेष आदेशों के पदग्रहण करने का हकदार नहीं होगा।
v इस प्रकार का रेल सेवक पहले उसे छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा यदि उसे स्वीकृत छुट्टी में कोई विशेष आदेश हो तो वह अगले आदेशों की प्रतीक्षा करेगा।
अवकाश नियम – 518 छुट्टी समाप्त होने के बाद अनुपस्थित (RBE 79/11)
i. जब तक छुट्टी स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी छुट्टी विस्तार (Extension) नहीं देता है, तब तक कोई रेल सेवक जो छुट्टी समाप्ति पर अनुपस्थित रहता है तो वह इस अनुपस्थिति अवधि के छुट्टी वेतन का हकदार नहीं होगा तथा इस अवधि को उसके छुट्टी लेखा में से उस सीमा तक जितनी खाते में बकाया हो, इस प्रकार नामे डाली जायेगी मानो वह अर्द्धवेतन छुट्टी हो। ऐसी शोध्य छुट्टी से आधिक्य की अवधि
असाधारण छुट्टी समझी जायेगी।
ii. छुट्टी समाप्त होने पर जानबुझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले रेल सेवक के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
अवकाश नियम – 519 चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर छुट्टी की स्वीकृति सामान्य नियम :
i चिकित्सा अधिकारी ऐसे किसी भी मामले में जिसमें उसे लगे कि सम्बन्धित रेल कर्मचारी अपनी ड्यूटी ग्रहण करने के योग्य / फिट नहीं हो सकता है. छुट्टी की अनुशंसा नहीं करेगें। ऐसे मामलों में यह धारणा कि रेल सेवक रेल सेवा के लिये स्थायी रूप से अयोग्य है, इसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र में दर्ज करना चाहिये। समूह “ए” और “बी” के रेल सेवकों को खराब स्वास्थ्य के आधार पर चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण-पत्र के अलावा सेवा से पृथक नहीं किया जायें। चिकित्सा अधिकारी का प्रत्येक प्रमाण-पत्र जिसमें किसी रेल सेवक को छुट्टी स्वीकृति की अनुशंसा की गई है, उसमें यह परन्तुक जोड़ा जाये कि इस अनुशंसा में किसी रेल सेवक को उस पर लागू करार या शर्तो के अधीन किसी ऐसी छुट्टी के लिये साक्ष्य / दावा नहीं किया जा सकता, जिसका वह हकदार नहीं है।
अवकाश नियम – 520 समूह ए और बी अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी की स्वीकृतिः
समूह “ए” और “बी” के अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर छुट्टी स्वीकृति / छुट्टी विस्तार करने से पूर्व उसे निर्धारित फार्म में एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिये।
अवकाश नियम – 521 समूह सी और डी के रेल कर्म वारियों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर छुट्टी की स्वीकृति
समूह “सी” और “डी” के किसी रेल सेवक द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी के लिये दिये गये आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित फार्म में रेलवे चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें जहाँ तक सम्भव हो, बीमारी की प्रकृति और अवधि का स्पष्ट वर्णन हो। जब रेल कर्मचारी 03 दिन तक या 03 दिन की अवधि सहित चिकित्सा छुट्टी पर रहने के पश्चात मेडिकल प्रेक्टिशनर से फिट लेकर वापस ड्यूटी पर उपस्थित होता है, तो उसे रेलवे चिकित्सा अधिकारी से जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र लिये बिना ड्यूटी पर इस शर्त के साथ लिया जा सकता है कि, कर्मचारी यह लिखित घोषणा करें कि इस अवधि में उसे आँखों की कोई बीमारी नहीं थी। अन्य मामलें ये यदि बीमारी की अवधि 03 दिन से अधिक हो तो कर्मचारी को प्राईवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र पत्र प्रस्तुत करने के 24 घण्टे के अन्दर ड्यूटी पर इस शर्त पर लिया जा सकता है, कि उसे सक्षम रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिट पाया गया हो। यदि सक्षम रेलवे चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस प्रमाण-पत्र लेने में देरी होती है तो कर्मचारी को उसके द्वारा प्राईवेट चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के 24 घण्टे के भीतर ही ड्यूटी पर मान लिया जाये। [RBA’S LNO ELG)78 L.E!-7dt :18.01.1979]
उपर्युक्त का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से रेल प्रशासन द्वारा विशेष अवधि (जैसे गर्मी में 01-04 से 30-6 तक तथा दीपावली आदि के दौरान 1-10 से 15-11 तक तथा जब किसी विभाग के कर्मचारियों द्वारा अधिक संख्या में एक साथ बीमारी (सिक) पर जाने की सम्भावना हो), तो समूह “सी” व “डी” के रेल कर्मचारियों को देय
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र को स्वीकार करने की सुविधा को वापस लिया जा सकता है।
[RBd’s LNo.E(G)72L.E. 1-11 dt 28.09.1972]
अवकाश नियम 522 ऐसे रेल सेवक को छुट्टी जिसके फिट नहीं होने के कारण ड्यूटी पर लौटने की सम्भावना नहीं हो.
जब कोई चिकित्सा प्राधिकारी यह रिपोर्ट करें कि रेल सेवक के कभी भी ड्यूटी पर लौटने की कोई सम्भावना नहीं हो तो ऐसे रेल कर्मचारी को छुट्टी आवश्यक रूप से अस्वीकृत नहीं की जायेगी, किन्तु यह निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन होगी।
अवकाश नियम – 523 औसत वेतन पर छुट्टी :
रेल सेवक एक कलैण्डर वर्ष में औसत वेतन पर 30 दिन की छुट्टियों का हकदार होगा तथा ये पूर्व में ही जमा की जायेगी। ये प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में प्रत्येक 15 दिन की दो किश्तों अर्थात पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को जमा की जायेगी।
दिनांक 01.07.1997 से लागू नियम के अनुसार अधिकतम 300 दिन की छुट्टियों का संचयन कर्मचारी के खाते में हो सकता है।
[RBE 155/97 & 157/97]
रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिनांक 01.07.1997 से प्रभावी नियम के अनुसार पहली जनवरी / पहली जुलाई को जमा की जाने वाली औसत वेतन छुट्टियों को जमा (जोड़ने) के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी-
i. ऐसे रेल कर्मचारियों के मामले में जिनकी औसत वेतन छुट्टी 01 जनवरी /01 जुलाई को खाते में 285 दिन या कम हो तो उसके खाते में 15 दिन तथा सेवानिवृत्त हो रहे या अगले आधे वर्ष की अवधि में रेल सेवा छोड़ रहे रेल कर्मचारियों के खाते में, इसके समानुपात में कम औसत वेतन छुट्टियों को जोड़ दिया जाना चाहिये।
ii. ऐसे मामले में जब पहली जनवरी /जुलाई को औसत वेतन छुट्टी 300 दिन या कम किन्तु 285 दिन से अधिक हो, 15 दिन की औसत वेतन छुट्टी को जोड़कर अलग रखा जायेगा तथा रेल कर्मचारी द्वारा अगले छ: माह के दौरान छुट्टी लेने की अवस्था में पहले अलग से रखी जोड़े गये औसत वेतन अवकाश से समायोजित किया जायेगा तथा इसमें से बचे शेष अवकाश को औसत वेतन छुट्टी में जोड़ दिया जायेगाजो
अधिकतम 300 दिन की सीमा की शर्त के अधीन होगी।
[ RBI’S LNO E (P&A)PL 2000 /CPC/LE-3dt.01.08.2000)]
अवकाश नियम – 524 औसत वेतन छुट्टी की गणना :
प्रत्येक पूर्ण माह पर 2*1/2 दिन की दर से जोडी जायेगी। एक बार में अधिकतम 180 दिन की औसत वेतन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि कर्मचारी पहले आधे वर्ष के दौरान ड्यूटी से EOL /LWOP /Absent है तो अगले आधे वर्ष की जमा को इस Absent /EOL की अवधि के 1/10 भाग की दर से कम कर दिया जायेगा।
जो एक आधे वर्ष के दौरान अधिकतम 15 दिन तक हो सकता है। औसत वेतन छुट्टी जमा करने के दौरान दिनों के अन्तर को अगले नजदीकी दिनों में मिला लिया जाये।
(RBE 24/97)
उत्तर पूर्व तटीय रेलवे पर कार्यरत रेल सेवकों को रियायत:
एक कलेण्डर वर्ष में जब कर्मचारी औसत वेतन छुट्टी पर कोलकाता, लखनऊ या पटना को या वाया होकर
जाता है, तो उन्हें निम्नानुसार अतिरिक्त छुट्टी स्वीकृत की जायेगी जिन्हें उनके छुट्टी खाते में से नहीं घटाया
जायेगा:-
i कर्मचारी का मुख्यालय सिलीगुड़ी स्टेशन या सिलीगुड़ी से पश्चिम में किसी स्टेशन पर हो – (02 दिन)
ii कर्मचारी का मुख्यालय सिलीगुड़ी के अन्तिम छोर में किन्तु ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर हो, जिसमें
दार्जिलिंग-हिमालय सेक्शन तथा पाण्डु (गोवाहटी) में होने पर -(04 दिन)
iii कर्मचारी का मुख्यालय पाण्डु के पूर्व में किसी स्टेशन पर हो तो -(06 दिन)
[RBI’S INo. E(G58A.A-1 dt. 15.02.1958]
अवकाश नियम – 525 व [RBE 57/11, 100/15] विद्यालय कर्मचारियों को मिलने वाली औसत वेतन छुट्टी :
(1) क. किसी रेलवे स्कूल में कार्यरत रेल कर्मचारी जैसे अध्यापक, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, पुस्तकालयध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक अथवा पानी पिलाने वाला किसी भी वर्ष, जिसमें वह पूरी छुट्टियाँ लेता है, में निष्पादित की गई ड्यूटी के सम्बन्ध में किसी औसत वेतन छुट्टी के लिये हकदार नहीं होगा।
ख. किसी भी वर्ष के सम्बन्ध में, जिसमें कोई रेल कर्मचारी छुट्टी के एक भाग का उपयोग कर लेता है. वह 30 दिन के ऐसे अनुपात में औसत वेतन छुट्टी पाने का हकदार होगा क्योंकि न ली गई छुट्टी की संख्या पूरी छुट्टियों से सम्बन्धित होती हैं।
बशर्ते कि किसी भी रेल कर्मचारी जिसे अपनी सेवा के पहले वर्ष में स्थायी या अर्धस्थायी रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, को इस प्रकार की छुट्टी अनुमेय नहीं होगी।
ग. यदि किसी वर्ष के दौरान, रेल कर्मचारी कोई छुट्टी नहीं लेता है, तो उसे नियम 523 के तहत उस वर्ष के लिये औसत वेतन छुट्टी अनुमेय होगी।
स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए “वर्ष’ शब्द का आशय कैलेण्डर वर्ष के अर्थ के रूप में नहीं होगा जिसमें ड्यूटी निष्पादित की जाती है अपितु इसका आशय किसी रेल स्कूल में वास्तविक ड्यूटी के 12 महीनों से होगा।
टिप्पणी 1 : जब तक कि उच्च प्राधिकारी के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसी छुट्टी के एक भाग को छोड़ देना अपेक्षित न हो तब तक छुट्टी के लिये पात्र रेल कर्मचारी को छुट्टी या छुट्टी के एक भाग का उपयोग कर लिया समझा जायेगा।
बशर्ते कि यदि ऐसे आदेश द्वारा उसे पन्द्रह दिन से अधिक छुट्टी लेने से रोका गया हो तो यह समझा जायेगा कि उसने छुट्टी के किसी भाग उपयोग नहीं किया है।
टिप्पणी 2 : जब किसी रेलवे स्कूल में कार्यरत कोई रेल कर्मचारी ड्यूटी का वर्ष पूरा करने से पहले ही छुट्टी पर चला जाता है तो उसे अनुमेय औसत वेतन अवकाश की गणना छुट्टी पर जाने से पहले की गई वास्तविक ड्यूटी की अवधि में आने वाली छुट्टियों के सन्दर्भ में नहीं की जायेगी वरन् उन छुट्टियों के सन्दर्भ में की जायेगी जो उस तारीख से शुरू होने वाले वर्ष के दौरान आती है जिस तारीख को उसने पिछले वर्ष की ड्यूटी पूरी कर ली है।
(2) छुट्टियों, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाली किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ या क्रम में ली जा सकती है। बशर्ते कि औसत वेतन अवकाश चाहे किसी अन्य छुट्टी के साथ या उसके क्रम में लिया जाये अथवा नहीं परन्तु छुट्टी की कुल अवधि और इसके साथ लिये गये औसत वेतन अवकाश नियम 523 के तहत रेल कर्मचारी को एक समय में देय और अनुमेय औसत वेतन अवकाश के कुल योग से अधिक नहीं होगा।
(3) पिछले छः महीने समाप्त होने पर इस नियम के तहत रेल कर्मचारी के नाम में जमा औसत वेतन अवकाश इस शर्त के अध्यधीन अगले छः महीने में आगे ले जाया जाये कि इस प्रकार से आगे ले जाई गई छुट्टी जमा छ: महीने में दी गई छुट्टियाँ 300 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक न हो।
टिप्पणी : नियम 1110 के उपबन्धों के अनुसार रेलवे स्कूलों में कार्यरत व्यक्तियों को उपयोग न की गयी कार्यग्रहण अवधि को छुट्टी लेखा में जमा करने की सुविधा प्राप्त होगी।
स्कूलों में कार्यरत रेल कर्मचारियों द्वारा छुट्टियाँ /छुट्टियों (Vacation) का एक भाग /स्काउट गाइड गतिविधियों में भाग लेने के कारण – उपयोग व लेने के कारण उनको देय छुट्टियों के एवज में वे नियमों के अधीन दी गई शर्तों के अनुसार औसत वेतन छुट्टी के हकदार होगें।
(RBE 146/06)
रेलवे बोर्ड ने अपने पूर्व पत्र संख्या ई/(पीएण्डए)1-81/ सीपीसी/एल.ई.-8 दिनांक 11.12.1981 का अधिक्रमण करते हुये यह निर्णय लिया है कि, स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों, प्रिन्सिपल, प्रधानाध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, लेबोरेटरी सहायकों एवं पानी वालों को वर्ष के दौरान औसत चेतन पर देय 10 दिन की छुट्टियों के बदले 20
दिन की अर्द्ध वेतन छुट्टी की सुविधा को अन्य रेल कर्मचारियों के सममूल्य पर उदारीकृत छुट्टी नियम 1949 के नियम 526 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार पुनः चालू कर दिया जाये। ये आदेश 01.09.2008 से प्रभावी होगें।
(RBE 46/09&57/11)
आर.बी.ई. संख्या 46 /09 के क्रम में रेलवे बोर्ड ने आगे स्पष्ट किया है कि : (RBE 175/09)
i. रेल कर्मचारियों को देय 20 दिन की अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी की सुविधा उन्हें पहले से दी जा रही 10 दिन की औसत वेतन छुट्टी के बदले दी जायेगी। इसलिये 01.09.2008 से 31.12.2008 तक की अवधि की अर्द्ध औसत वेतन की गणना सेवा के प्रत्येक पूर्व माह के लिये 5/3 की दर से की जायेगी, जिसे अगले 07 दिनों में समाहित (Round Off) कर जमा किया जायेगा। 01.01.2009 से आगे 10 दिन की अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी 01 जनवरी और 01 जुलाई को (अग्रिम) पहले से ही प्रत्येक वर्ष जमा किया जायेगा जैसा कि अन्य श्रेणी के रेल कर्मचारियों के मामले में होता है। 31.08.2008 तक की खण्डित अवधि (Broken Period) के लिये औसत वेतन छुट्टी को भी सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिये 5/6 की दर से समानुपात (Proportionate) में अनुमति दी जायेगी।
ii. 01.09.2008 को रेलवे स्कूल कर्मचारियों के खाते में जमा औसत वेतन छुट्टी उनके छुट्टी खाते में जमा रखी जायेगी तथा इन्हें औसत वेतन छुट्टी के रूप में स्वीकृत करने के साथ ही अन्य शर्ते पूरी करने पर आई आर ई सी भाग-I, 1985 संस्करण के नियम 541, 549 और 550 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप अन्य रेल कर्मचारियों को देय छुट्टी नकदीकरण के उद्देश्य के साथ ही इन्हें भी इस उद्देश्य हेतु देय होगी।
iii. 01 जुलाई 2008 को खाते में जमा औसत वेतन छुट्टियों को अगर स्कूल कर्मचारियों द्वारा रेलवे बोर्ड के आदेश दिनांक 06.03.2009 (RBE 46/09) के जारी होने के पूर्व उपभोग कर लिया है तो इस अवकाश को औसत वेतन छुट्टी के रूप में माना जायेगा
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yah rail avkash niyam 1949 ka pahla part hai. railway leave rules ko details me discuss kiya gya hai i hope aapko padhkar kuchh leave rules ke bare m jankari mili hogi.is post ko sabhi railway karamchariyo ke sath share jrur kre.